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आपकी बिज़नेस आवश्यकताओं के अनुसार बनाए गए करंट अकाउंट

PPI Escrow Current Account

पहले से भी कई अधिक फायदे

विशेषताएं और लाभ

  • PPI एस्क्रो अकाउंट के भुगतान और सेटलमेंट प्रोसेस को संभालने के लिए समर्पित ऑपरेशन टीम.

  • सेटलमेंट फाइल अपलोड करने के लिए ई-नेट प्लेटफॉर्म पर मेकर और चेकर कॉन्सेप्ट.

  • ई-नेट प्लेटफॉर्म पर सेटलमेंट फाइल अपलोड करें और अपने मर्चेंट को सुरक्षित रूप से भुगतान करें.

  • आप भुगतान निर्देश को सुगमता से लागू करने के लिए होस्ट टू होस्ट/ERP इंटीग्रेशन की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं.

  • अकाउंट खोलने और ऑपरेशन के लिए कोई शुल्क नहीं.

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पात्रता मानदंड

PPI एस्क्रो अकाउंट उन संस्थाओं द्वारा लिया जा सकता है, जिनके पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) पर RBI के मास्टर डायरेक्शन के अनुसार प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने का RBI लाइसेंस है

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सामान्य प्रश्न

A PPI एस्क्रो करंट अकाउंट एच डी एफ सी बैंक द्वारा ऑफर किया जाने वाला एक अकाउंट है, जो RBI लाइसेंस वाली संस्थाओं को जारी किए गए PPI इंस्ट्रूमेंट पर बकाया बैलेंस को मैनेज करने के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने की सुविधा देता है. यह सुरक्षित भुगतान, आसान एकीकरण और लागत की बचत की सुविधा प्रदान करता है.

प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने के लिए RBI लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं को RBI के नियमों के अनुसार बैंक के साथ PPI एस्क्रो अकाउंट खोलना होगा. इस अकाउंट में जमा किए गए पैसों का उपयोग स्वीकृति व्यवस्थाओं के तहत मर्चेंट को भुगतान करने और फंड ट्रांसफर/रेमिटेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए जाता है.

PPI एस्क्रो अकाउंट का उपयोग करने के लाभ में शामिल हैं:

  1. जारी किए गए PPI इंस्ट्रूमेंट पर बकाया बैलेंस को मैनेज करना आसान है
  2. भुगतान, रिफंड और सेटलमेंट प्रोसेस के लिए एक समर्पित ऑपरेशन टीम
  3. ई-नेट प्लेटफॉर्म पर मेकर और चेकर कॉन्सेप्ट के माध्यम से सुरक्षित भुगतान
  4. host-to-host/ERP इंटीग्रेशन के माध्यम से आसान इंटीग्रेशन
  5. अकाउंट खोलने और उसे ऑपरेट करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता. 

 

RBI के अनुसार, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) जारी करने के लिए RBI लाइसेंस वाली संस्थाओं को जारी किए गए PPI इंस्ट्रूमेंट पर बकाया बैलेंस बनाए रखने के लिए बैंक के साथ PPI एस्क्रो अकाउंट खोलना होगा. कलेक्ट किए गए पैसे का उपयोग स्वीकृत व्यवस्था के तहत मर्चेंट को भुगतान करने और फंड ट्रांसफर/रेमिटेंस सेवाओं के लिए किया जाता है.