वाहन के बीमित डिक्लेयर्ड वैल्यू (IDV) को 'इंश्योरेंस राशि' माना जाएगा और यह हर बीमित वाहन के लिए प्रत्येक पॉलिसी अवधि की शुरूआत में निर्धारित किया जाएगा.
इंश्योरेंस/रिन्यूअल के शुरू होने पर इंश्योरेंस के लिए प्रस्तावित ब्रांड और वाहन के मॉडल के निर्माता की लिस्टेड बिक्री कीमत के आधार पर वाहन की IDV निर्धारित की जाती है और डेप्रिसिएशन के लिए एडजस्ट (नीचे दिए गए शेड्यूल के अनुसार) की जाती है. साइड कार और/या एक्सेसरीज़ की IDV (यदि कोई हो तो), जो वाहन में फिट की गई हो, लेकिन निर्माता द्वारा वाहन की सूचीबद्ध बिक्री कीमत में शामिल नहीं किया गया है तो उसका IDV भी इसी प्रकार निर्धारित किया जाएगा.
वाहन की आयु, IDV निर्धारित करने के लिए डेप्रिसिएशन का %
6 महीने 5% से अधिक नहीं
6 महीने से अधिक लेकिन 1 वर्ष से कम 15%
1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम 20%
2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम 30%
3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम 40%
4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम 50%
आप अपनी बंद हो चुकी पॉलिसी को आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं. एच डी एफ सी एर्गो द्वारा डॉक्यूमेंट स्वीकृत होने के बाद, आपको सेल्फ इंस्पेक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपको एक भुगतान लिंक भेजा जाएगा और आप पॉलिसी रिन्यू करने के लिए भुगतान कर सकते हैं. भुगतान करने के बाद, आपको पॉलिसी की कॉपी प्राप्त होगी.
इंश्योरेंस पॉलिसी को आपके नाम से नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. इसके लिए सेल डीड / विक्रेता से फॉर्म 29/30/NOC / NCB रिकवरी राशि आदि जैसे डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी. आप अपनी पॉलिसी में संचित नो क्लेम बोनस को अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं जिसका उपयोग आपके नए वाहन के लिए किया जा सकता है. बिक्री के समय आपके पास मौजूदा पॉलिसी को कैंसल करने का विकल्प भी होता है.
आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं. प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त में करना होगा. किश्त में भुगतान की स्कीम उपलब्ध नहीं है.
रात में मरम्मत की सुविधा से, मामूली क्षति की मरम्मत रातोंरात ही हो जाएगी. यह सुविधा केवल प्राइवेट कार और टैक्सी के लिए उपलब्ध है. रात में मरम्मत की सुविधा की प्रक्रिया नीचे दी गई है
एक एन्डोर्समेंट द्वारा मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदार के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. मौजूदा पॉलिसी के तहत एन्डोर्समेंट के लिए सेल डीड/फॉर्म 29/30/विक्रेता से NOC/NCB रिकवरी जैसे सहायक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी.
या
आप मौजूदा पॉलिसी को कैंसल कर सकते हैं. पॉलिसी कैंसल करने के लिए सेल डीड/फॉर्म 29/30 जैसे सहायक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी.
कोई पेपरवर्क और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं और आपको अपनी पॉलिसी तुरंत प्राप्त होगी.
हां, आपके पास अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मान्य थर्ड पार्टी कार इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए. TP (थर्ड पार्टी) कार इंश्योरेंस पॉलिसी से भी RTO में वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.
आसान शब्दों में, जब आप अपनी पॉलिसी को एक वर्ष बाद बिना कोई क्लेम लिए रिन्यू करते हैं तो ओन डैमेज के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम में यह डिस्काउंट मिलता है. यह सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन लाभ है.
ओन डैमेज प्रीमियम सभी प्रकार के वाहनों पर छूट %
इंश्योरेंस के पिछले पूरे वर्ष के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया हो या लंबित नहीं हो 20%
इंश्योरेंस के पिछले 2 वर्षों के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया हो या लंबित नहीं हो - 25%
इंश्योरेंस के पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया हो या लंबित नहीं हो - 35%
इंश्योरेंस के पिछले 4 वर्षों के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया हो या लंबित नहीं हो - 45%
इंश्योरेंस के पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया हो या लंबित नहीं हो - 50%
एमरजेंसी असिस्टेंस एक ऐड-ऑन कवर है और इसे अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके खरीदा जा सकता है. इसमें कई फायदे हैं जैसे, कार के खराब हो जाने पर सहायता, टायर बदलने, टोइंग, फ्यूल रिप्लेसमेंट आदि के मामले में सहायता प्रदान करना, जिसका लाभ पॉलिसी अवधि के दौरान लिया जा सकता है. इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को पॉलिसी पर दिए गए ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करना होगा.
अगर आपके पास हमारी कार इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आप एच डी एफ सी एर्गो के ग्राहक सेवा नंबर-18002700700 पर कॉल कर सकते हैं. हमारे कॉल सेंटर एग्ज़ीक्यूटिव, आपको अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के विवरणों में बदलाव या अपडेट करने में मदद करेंगे.
कार की इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ में आमतौर पर म्यूजिक सिस्टम, AC, लाइट आदि शामिल होती हैं. नॉन-इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ में कार की इंटीरियर फिटिंग हैं, जैसे कि सीट कवर और एलॉय व्हील्स आदि आते हैं. उनके मूल्य की गणना उनके शुरुआती बाजार मूल्य के अनुसार की जाती है और फिर डेप्रिसिएशन दर लागू की जाती है.
हां, मोटर वाहन एक्ट के अनुसार सड़क पर चल रहे प्रत्येक मोटर वाहन को कम से कम लायबिलिटी ओनली पॉलिसी के साथ बीमित होना चाहिए.
मोटर वाहन एक्ट 2019 के अनुसार, इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग के पहले अपराध के लिए ₹ 2,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है और/या 3 महीने तक का कारावास हो सकता है. इसके बाद के अपराधों के लिए, ₹ 4,000 का जुर्माना और/या 3 महीने तक के कारावास का नियम है.
इंश्योरेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको सहायक डॉक्यूमेंट्स के साथ बीमा प्रदाता से संपर्क करना होगा. सहायक डॉक्यूमेंट में विक्रेता का सेल डीड/फॉर्म 29/30/NOC, पुरानी RC कॉपी, ट्रांसफर की गई RC की कॉपी और NCB रिकवरी राशि शामिल होंगे.
1 सितंबर, 2018 से प्रभावी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, हर नई कार के मालिक को लॉन्ग टर्म पॉलिसी खरीदनी होगी. आप अपनी कीमती कार के लिए निम्नलिखित लॉन्ग टर्म पॉलिसी में से चुन सकते हैं:
1. 3 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए लायबिलिटी ओनली पॉलिसी
2. 3 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए पैकेज पॉलिसी
3. 3 वर्ष तक का लायबिलिटी कवर और खुद से हुए नुकसान के लिए 1 वर्ष का कवर के साथ बंडल्ड पॉलिसी
हां, दोनों एक ही हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन में भुगतान होने के बाद, हम आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर पॉलिसी भेजते हैं और ऑफलाइन में आवासीय पते पर पॉलिसी भेजते हैं.
इसका मतलब है कि अगर कार के मालिक ने ड्राइवर रखा है और आपकी कार चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी ड्राइवर की चोट/ मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी.
आप एच डी एफ सी एर्गो की वेबसाइट पर या उसके कॉल सेंटर या एच डी एफ सी एर्गो के मोबाइल ऐप के माध्यम से एक क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं
अगर पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं किया गया है, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है. इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट के अलावा, पॉलिसी रिन्यू कराने के समय आपको बीमा प्रदाता द्वारा अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की संभावना रहती है. इन रिवॉर्ड्स के तहत कटौती में कमी या एक्सीडेंट फॉर्गिवनेस (दुर्घटना क्षमा) विकल्प शामिल हो सकते हैं, जिसका अर्थ होता है दुर्घटना के बाद भी प्रीमियम में शून्य वृद्धि.
कानून के अनुसार, केवल थर्ड पार्टी लायबलिटी ओनली पॉलिसी की आवश्यकता होती है जिसके बिना किसी भी सड़क पर वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है. हालांकि, थर्ड पार्टी लायबिलिटी ओनली पॉलिसी के तहत, आग, चोरी, भूकंप, आतंकवाद आदि के कारण आपके वाहन को होने वाले किसी भी नुकसान को शामिल नहीं किया जाता है और यह एक बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है. इसलिए, एक कम्प्रीहेंसिव कवर खरीदने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह थर्ड पार्टी लायबिलिटी से सुरक्षा के साथ आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है.
'बंपर टू बंपर इंश्योरेंस' कार इंश्योरेंस में एक ऐड-ऑन कवर है जो वाहन पर डेप्रिसिएशन वैल्यू लागू नहीं होने देता. आप अपनी कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ इस कवर का विकल्प चुन सकते हैं. इस ऐड-ऑन कवर की मदद से, आप डेप्रिसिएशन की कटौती के बिना बीमा प्रदाता से क्लेम की पूरी राशि प्राप्त कर सकते हैं.
इसमें बस कुछ ही मिनट लगते हैं. आपको बस विवरण भरना होगा और भुगतान करना होगा. आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी तुरंत आपके ईमेल एड्रेस पर भेजी जाती है.
आमतौर पर, यह लिस्ट बीमा प्रदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है. यदि आपको यह लिस्ट नहीं मिलती है तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट से संपर्क कर सकते हैं या ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल कर सकते हैं.
एच डी एफ सी के साथ क्लेम दर्ज करने की सूचना देते समय, आपके पास निम्नलिखित 3 डॉक्यूमेंट होने चाहिए:
• RC बुक
• ड्राइविंग लाइसेंस
• पॉलिसी की कॉपी के साथ पॉलिसी नंबर
दुर्घटना के समय दूसरी कार का नंबर नोट करें और दुर्घटना में शामिल कार और वस्तुओं के साथ, दुर्घटनास्थल की पर्याप्त फोटो और वीडियो लेने की कोशिश करें. ऐसा करने से आपको क्लेम करते समय घटना को समझाने और पुलिस स्टेशन में FIR फाइल करने में भी मदद मिलेगी.
इन शुरुआती चरणों का पालन करने के बाद, बस आराम करें, और एच डी एफ सी एर्गो ग्राहक सेवा नंबर-18002700700 पर कॉल करें या अपना क्लेम रजिस्टर करने के लिए बस WWW.HDFCERGO.COM पर लॉग-इन करें. क्लेम दर्ज करने के बाद आपको SMS के माध्यम से क्लेम नंबर प्राप्त होगा और कॉल सेंटर की सूचना के मामले में एग्जीक्यूटिव आपको रेफरेंस क्लेम नंबर प्रदान करेंगे. बीमित वाहन के चोरी होने की स्थिति में, कंपनी एक प्राइवेट जांचकर्ता को दुर्घटना की जांच करने के लिए नियुक्त करेगी और इसके लिए पुलिस से सभी संबंधित डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए जाएंगे. क्लेम सेटलमेंट की इस प्रोसेस में 60 दिन तक का समय लग सकता है.
कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी आग, चोरी, भूकंप आदि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान से आपके वाहन को सुरक्षा प्रदान करती है. इसके अलावा, यह पॉलिसी थर्ड पार्टी की मृत्यु, शारीरिक चोट और प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान को भी कवर करती है.
आप अपनी बंद हो चुकी पॉलिसी को आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं. आपको एच डी एफ सी एर्गो का सेल्फ इंस्पेक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, एच डी एफ सी एर्गो द्वारा डॉक्यूमेंट स्वीकृत होने के बाद, भुगतान की लिंक भेजी जाएगी और आप पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए भुगतान कर सकते हैं. भुगतान करने के बाद, आपको पॉलिसी की कॉपी प्राप्त होगी.
विभिन्न प्रकार के कार इंश्योरेंस प्लान हैं:
लायबिलिटी ओनली पॉलिसी: भारतीय मोटर वाहन एक्ट, 1988, कार मालिकों के लिए मान्य थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी होना अनिवार्य बनाता है, और नियम का पालन न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है. यह पॉलिसी बीमित पार्टी द्वारा होने वाली दुर्घटना के मामले में, किसी भी थर्ड पार्टी की शारीरिक चोट (या मृत्यु) या प्रॉपर्टी के नुकसान को कवर करती है. इस शर्त पर कवर करती कि यह जानबूझकर किया गया कार्य नहीं है या किसी ड्रग्स या शराब के प्रभाव में नहीं किया गया है.
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान: यह पॉलिसी खरीदना वैकल्पिक है, लेकिन एक्सपर्ट द्वारा इसकी अत्यधिक सलाह दी जाती है. यह आपके वाहन और किसी थर्ड पार्टी को हुए नुकसान को कवर करती है. दुर्घटनाओं के अलावा, यह चोरी और बाढ़, बिजली, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं या दंगों, हड़तालों और आतंकवादी गतिविधियों जैसे दुर्भावनापूर्ण कार्यों द्वारा वाहन की क्षति को भी कवर करती है. यह प्लान एक वर्ष या लंबे समय के लिए खरीदा जा सकता है.
स्टैंडअलोन ओन डैमेज कार इंश्योरेंस: यह दुर्घटनाओं, आपदाओं, आग या चोरी के कारण हुए नुकसान से आपकी कार को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है. यह कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के विपरीत, ड्राइवर को लगी चोटों या थर्ड पार्टी को हुई किसी क्षति के इलाज को कवर नहीं करता है.
कार के प्रकार के अनुसार अन्य प्लान भी उपलब्ध हैं, जैसे प्राइवेट कार इंश्योरेंस और कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस.
ज़ीरो डेप्रिसिएशन एक ऐड-ऑन कवर है और इसे अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके खरीदा जा सकता है. यह आपके वाहन को डेप्रिशिएशन लागू किए बिना पूरा कवरेज प्रदान करता है. उदाहरण के लिए, अगर आपका वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो आपको किसी भी डेप्रिशिएशन शुल्क के लिए भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है और पॉलिसी के नियम व शर्तों के अनुसार आप पूर्ण क्लेम राशि के लिए पात्र होंगे.
नो क्लेम बोनस पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि से 90 दिनों तक मान्य है. अगर पॉलिसी 90 दिनों के भीतर रिन्यू नहीं की जाती है, तो नो क्लेम बोनस 0% हो जाएगा और रिन्यू की गई पॉलिसी पर कोई पुराना लाभ नहीं दिया जाएगा.
भारत में कार इंश्योरेंस अनिवार्य है. इसके अलावा, आपको अपनी महंगी चीज के लिए एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है ताकि दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी भी फाइनेंशियल नुकसान/क्षति को कवर किया जा सके. ऐसी घटना के मामले में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपकी क्षति का ध्यान रखा जाता है.
हाई-एंड लॉक से लेकर अलार्म तक और एंटी-थेफ्ट डिवाइस ऐसे गैजेट हैं, जो आपकी कार की सुरक्षा करते हैं. अगर आप कार इंश्योरेंस प्रीमियम पर एंटी-थेफ्ट डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा सर्टिफाइड होना पड़ेगा.
लोकेशन बदलने के मामले में, पॉलिसी में मोटे तौर पर कोई बदलाव नहीं होगा. लेकिन, आप जिस शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, उसके आधार पर प्रीमियम में बदलाव हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इंश्योरेंस की कीमतें कार के रजिस्ट्रेशन ज़ोन के आधार पर अलग-अलग होती हैं. नई लोकेशन पर शिफ्ट होने के बाद, आपको अपना नया पता अपडेट करना होगा, जिसे आप बीमा प्रदाता की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं.
हां. अगर आप अतिरिक्त सुरक्षा चाहते हैं, तो यह चोरी के मामले में इंश्योरेंस प्रदाता के लिए जोखिम को कम करेगा, और इसलिए, आपको डिस्काउंट के साथ रिवॉर्ड दिया जाएगा.
मौजूदा वाहन को बेचना होगा, जिसके आधार पर मौजूदा इंश्योरेंस प्रदाता द्वारा एक NCB रिज़र्विंग लेटर जारी किया जाएगा. NCB रिज़र्विंग लेटर के आधार पर, यह लाभ नए वाहन में ट्रांसफर किया जा सकता है
कार इंश्योरेंस एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि आपके वाहन को किसी भी प्रकार के ऐसे नुकसान से सुरक्षा देने के लिए आवश्यक है जिससे फाइनेंशियल हानि हो सकती है. इसके अलावा, आपके वाहन के उपयोग के कारण होने वाली किसी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी को कार इंश्योरेंस के तहत कवर किया जाता है. मोटर वाहन एक्ट के अनुसार, लायबिलिटी ओनली पॉलिसी खरीदना अनिवार्य है जिसके बिना कोई भी व्यक्ति सड़क पर वाहन का उपयोग नहीं कर सकता.
आप एच डी एफ सी एर्गो की वेबसाइट पर या उसके कॉल सेंटर या एच डी एफ सी एर्गो के मोबाइल ऐप के माध्यम से एक क्लेम रजिस्टर कर सकते हैं
^FY22 के लिए NL रिपोर्ट के आधार पर - मोटर OD क्लेम के लिए FY22 में सेटलमेंट रेशियो - FY22 में भुगतान किए गए OD क्लेम की 100% संख्या (अस्वीकृति और शून्य को छोड़कर) - 4,35,626, FY22 में भुगतान किए गए क्लेम की राशि - ₹1,12,044 (लाख में राशि) या ₹11,20,44,00,000, सेटलमेंट रेशियो के लिए इस्तेमाल किया गया फॉर्मूला - (सेटल किए गए क्लेम + अस्वीकृत क्लेम + बंद क्लेम) / (रिपोर्ट किए गए क्लेम) ̄एचडीएफसी एर्गो पॉलिसीधारकों को मामूली नुकसान के लिए ओवर-नाइट मोटर रिपेयर सेवा, क्षति की सीमा, विशेष रूप से चुनिंदा 16 शहरों में सेवाओं के लिए पैनल में शामिल मोटर गैरेज की क्षमता और सर्वेक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता आदि के अधीन है. कंपनी संबंधित वाहन के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट के नियम और शर्तों के आधार पर क्लेम सेटल करने के लिए उत्तरदायी होगी (3 पैनल तक या ₹20,000 - जो भी अधिक हो. 16 शहरों - मुंबई, नागपुर, पुणे, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर, मदुरई, कोयम्बटूर में उपलब्ध ˇ 1 अक्टूबर 2023 के अनुसार- 7721 ऐक्टिव कैशलेस गैरेज . °°1 जून 2022 के अनुसार उपरोक्त 1 वर्ष का थर्ड पार्टी प्रीमियम क्यूबिक क्षमता < 1000 cc के लिए है और यह वाहन की क्यूबिक क्षमता के आधार पर अलग-अलग हो सकता है ~*वाहन मालिक ड्राइवर के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर, नवंबर 2021 तक @1.55 करोड़+ ऐक्टिव ग्राहक
आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं:
चरण 1- एच डी एफ सी एर्गो की वेबसाइट पर जाएं और अपनी पॉलिसी की ई-कॉपी डाउनलोड करने का विकल्प चुनें.
चरण 2 - अपना पॉलिसी नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें. सत्यापन के लिए उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा.
चरण 3 - OTP दर्ज करें और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID दर्ज करें.
चरण 4 - आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी की एक कॉपी PDF फॉर्मेट में आपकी मेल ID पर भेज दी जाएगी. उसके बाद आप पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं.
आप पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी के प्रिंटआउट का इस्तेमाल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के रूप में कर सकते हैं
कार इंश्योरेंस पॉलिसी दो प्रकार की हैं - कंप्रीहेंसिव और लायबिलिटी ओनली पॉलिसी
यह इंश्योरेंस प्रदाता पर निर्भर करता है. आपको एक या दो दिन में प्राप्त हो सकता है या प्रोसेस में एक सप्ताह लग सकता है.
यदि मैं ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का सदस्य हूं तो क्या मैं डिस्काउंट के लिए पात्र हूं?
हां. अगर पॉलिसीधारक भारतीय ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन (ARAI) के सदस्य हैं, तो भारत की अधिकांश कार इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम पर अच्छी छूट ऑफर करती हैं.
हमारी कारों जैसे ज़्यादातर एसेट, इस्तेमाल के दौरान घिस-घिसकर खराब हो जाती हैं, जिससे संपत्ति के कुल मूल्य में गिरावट आती है. इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं. वाहन क्षति के विरुद्ध क्लेम करने पर, इंश्योरेंस प्रदाता अंतिम भुगतान करते समय डेप्रिसिएशन वैल्यू पर विचार करता है. इसलिए, ज़ीरो डेप पॉलिसी चुनना उचित है.
ज़ीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस में समय के साथ आपकी कार के घटते मूल्य के बावजूद, आपको नुकसान के मामले में किए गए खर्चों पर पूरा कवरेज मिलता है. ज़ीरो डेप्रिसिएशन कार इंश्योरेंस प्लान लें, या बम्पर-टू-बम्पर एच डी एफ सी एर्गो ऐड-ऑन के साथ अपने कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस प्लान को टॉप-अप करें!