ब्याज दर की रेंज
|
पॉलिसी रेपो दर* + 3.05% से 7.50% = 8.30% से 12.75%
|
|
*पॉलिसी रेपो दर- 5.25%
|
|
|
ऊपर बताई गई ब्याज दर ऑपरेटिंग लिमिट पर मान्य है.
ओवरड्राफ्ट सुविधा की ऑपरेटिंग लिमिट से ऊपर उपयोग की गई राशि पर प्रति वर्ष 18% की ब्याज दर लगाई जाएगी
(केवल DOD सुविधा के लिए मान्य)
|
रैक फिक्स्ड ब्याज दर की रेंज
|
11.80% से 13.30%+
*टर्म लोन की बढ़ती ब्याज दरों और पर्सनल एंड यूज़ सुविधा वाले उधारकर्ताओं के लिए सर्कुलर नं. RBI/2023-24/55 DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 के अनुसार विकल्प. लोन अवधि के दौरान इसका लाभ एक बार लिया जा सकता है.
|
|
ROI को फ्लोटिंग से फिक्स्ड में बदलने के लिए शुल्क (जिन्होंने EMI आधारित फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन का लाभ लिया है)
*कृपया 04 जनवरी, 2018 को "XBRL रिटर्न - बैंकिंग सांख्यिकी का समन्वय" पर RBI सर्कुलर नं. DBR.नंDBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 देखें.".
|
₹ 3000 तक
|
NA
|
लोन प्रोसेसिंग शुल्क*
|
लोन राशि का अधिकतम 1% (* न्यूनतम ₹7500/- की PF)
|
प्री-पेमेंट/पार्ट पेमेंट शुल्क
|
प्री-पेमेंट/पार्ट पेमेंट शुल्क
|
किसी फाइनेंशियल वर्ष के दौरान एक बार किए गए आंशिक प्रीपेमेंट के लिए कोई प्रीपेमेंट शुल्क देय नहीं होगा, बशर्ते कि प्रीपेमेंट की राशि ऐसे प्रीपेमेंट के समय बकाया मूलधन की राशि के 25% से अधिक न हो.
अगर प्रीपेमेंट की राशि उक्त 25% से अधिक है, तो प्री-पे किए जा रहे बकाया मूल राशि पर 2.5% या बैंक द्वारा निर्धारित अन्य दर से शुल्क लिया जाएगा और उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाया जाएगा. उक्त 25% से अधिक की राशि पर शुल्क लागू होंगे.
बिज़नेस के उद्देश्य के अलावा अन्य उपयोग के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए फ्लोटिंग दर टर्म लोन के लिए शून्य पार्ट पेमेंट शुल्क.
सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा लिए गए फ्लोटिंग दर टर्म लोन के लिए शून्य पार्ट पेमेंट शुल्क
|
लागू नहीं
|
समय से पहले लोन बंद करने का शुल्क
|
व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा बिज़नेस के उद्देश्य से लिया गया फ्लोटिंग दर टर्म लोन
|
बकाया मूलधन का 2.5%,
>लोन के डिस्बर्समेंट के 60 महीने बाद - शून्य शुल्क
|
डिस्बर्समेंट की तिथि के 12 महीनों के भीतर प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 4%.
12 महीनों के बाद, प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 2% .
>लोन के डिस्बर्समेंट के 60 महीने बाद - शून्य शुल्क
|
बिज़नेस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा लिया गया फ्लोटिंग दर टर्म लोन
|
शून्य
|
शून्य
|
सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा प्राप्त फ्लोटिंग दर टर्म लोन
|
शून्य
|
शून्य
|
गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए फ्लोटिंग दर टर्म लोन
|
बकाया मूलधन का अधिकतम 2.5%.
>लोन के डिस्बर्समेंट के 60 महीने बाद - शून्य शुल्क
|
डिस्बर्समेंट की तिथि के 12 महीनों के भीतर प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 4%.
12 महीनों के बाद, प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 2% .
|
प्री-मेच्योर क्लोज़र शुल्क- फिक्स्ड रेट लोन
|
प्री-पेमेंट के समय फिक्स्ड ब्याज दर वाली सुविधा के लिए:
बकाया मूलधन का 2.5%,
>लोन/सुविधा के डिस्बर्समेंट के 60 महीने बाद - शून्य शुल्क.
किसी फाइनेंशियल वर्ष के दौरान एक बार किए गए आंशिक प्रीपेमेंट के लिए कोई प्रीपेमेंट शुल्क देय नहीं होगा, बशर्ते कि प्रीपेमेंट की राशि ऐसे प्रीपेमेंट के समय बकाया मूलधन की राशि के 25% से अधिक न हो.
अगर प्रीपेमेंट की राशि उक्त 25% से अधिक है, तो प्री-पे किए जा रहे बकाया मूल राशि पर 2.5% या बैंक द्वारा निर्धारित अन्य दर से शुल्क लिया जाएगा और उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाया जाएगा. उक्त 25% से अधिक की राशि पर शुल्क लागू होंगे.
अगर लोन प्रायोरिटी सेक्टर लोन के तहत बुक किया जाता है और उधारकर्ताओं का प्रकार लघु या सूक्ष्म है और लोन राशि ₹50 लाख से कम या बराबर है, तो फिक्स्ड दर लोन पर शून्य प्री-पेमेंट शुल्क.
|
NA |
| प्री-पेमेंट/पार्ट-पेमेंट/प्री-मेच्योर क्लोज़र शुल्क - 1 जनवरी'26 से स्वीकृत/डिस्बर्स किए गए फ्लोटिंग दर लोन के लिए लागू. |
सह-उधारकर्ता के साथ या उनके बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए फ्लोटिंग दर वाले टर्म लोन के पूर्व-भुगतान / आंशिक भुगतान / समय से पहले समापन पर शुल्क शून्य. |
सह-उधारकर्ता के साथ या उनके बिना व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रदान किए गए फ्लोटिंग दर वाले टर्म लोन के पूर्व-भुगतान / आंशिक भुगतान / समय से पहले समापन पर शुल्क शून्य. |
| माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ (MSE) सर्टिफाइड उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग दर वाले लोन के प्री-पेमेंट/पार्ट पेमेंट और प्री-मेच्योर क्लोज़र पर शून्य शुल्क. |
माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ (MSE) सर्टिफाइड उधारकर्ताओं को फ्लोटिंग दर वाले लोन के प्री-पेमेंट/पार्ट पेमेंट और प्री-मेच्योर क्लोज़र पर शून्य शुल्क. |
| MSE उधारकर्ताओं के अलावा अन्य गैर-व्यक्तिगत के लिए शुल्क |
MSE उधारकर्ताओं के अलावा अन्य गैर-व्यक्तिगत के लिए शुल्क |
| प्रीपेड की जाने वाली मूल बकाया राशि का 2.5% (+लागू टैक्स). |
डिस्बर्समेंट की तिथि के 12 महीनों के भीतर प्री-पेमेंट के समय प्रचलित ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 4% (+लागू टैक्स). |
| प्री-पेमेंट के समय प्रचलित ऑपरेटिंग लिमिट के 12 महीनों के बाद अधिकतम 2% (+लागू टैक्स). |
| लोन के अंतिम डिस्बर्समेंट की तिथि से 60 महीनों के बाद किए गए भुगतानों के लिए कोई प्री-पेमेंट/प्री-मेच्योर क्लोज़र शुल्क लागू नहीं होगा. |
लोन के अंतिम डिस्बर्समेंट की तिथि से 60 महीनों के बाद किए गए भुगतानों के लिए कोई प्री-पेमेंट/प्री-मेच्योर क्लोज़र शुल्क लागू नहीं होगा. |
| बैंक लोन बंद करने के अनुरोध के लिए फंड के स्रोत के लिए डॉक्यूमेंटरी प्रूफ मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है. |
बैंक लोन बंद करने के अनुरोध के लिए पैसे के सोर्स के बारे में पूछताछ करने या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगने का अधिकार रखता है |
स्टाम्प ड्यूटी और अन्य वैधानिक शुल्क
|
राज्य के लागू कानूनों के अनुसार
|
भुगतान वापसी शुल्क #
|
₹450/-
|
एमोर्टाइज़ेशन शिड्यूल शुल्क*
|
₹50/- हर बार
(*Customer can also download from website free of cost)
|
पुनर्भुगतान विधि बदलने पर शुल्क
|
₹ 500/-
|
कानूनी/रिपजेशन और आकस्मिक शुल्क
|
वास्तविक
|
Plus करंट अकाउंट की विशेषताओं के लिए वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क (AMCs)
|
लागू नहीं
|
₹ 5000 प्रति वर्ष प्लस
लागू सरकारी
टैक्स, DOD अकाउंट के लिए
(कृपया देखें
संलग्न लिंक
Plus करंट अकाउंट के लिए
विशेषताएं और लाभ- https://www.hdfc.bank.in/current-account/plus-current-account)
|
ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लिए कमिटमेंट शुल्क (*न्यूनतम शुल्क ₹ 5000/-)
|
लागू नहीं
|
अगर औसत तिमाही उपयोग > 30% है, कोई कमिटमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा. अगर औसत तिमाही उपयोग < 30%है, शुल्क वास्तविक उपयोग और 30% के अपेक्षित औसत उपयोग के बीच अंतर पर 0.10% तक लिया जाएगा. शुल्क तिमाही आधार पर लगाया जाएगा.
|
रेफरेंस दर में बदलाव के लिए कन्वर्ज़न शुल्क (BPLR/बेस रेट/MCLR से पॉलिसी रेपो दर) (मौजूदा ग्राहक के लिए)
|
शून्य
|
शून्य
|
कस्टडी शुल्क
|
कोलैटरल से जुड़े सभी लोन के समाप्त ओने की तिथि से 60 दिन से अधिक समय में कोलैटरल संबंधी डॉक्यूमेंट्स न लेने पर ₹1000/- प्रति माह.
|
स्प्रेड में संशोधन
|
प्रति प्रस्ताव, बकाया मूलधन का 0.1% या ₹3000 जो भी अधिक हो
|
सैंक्शन शर्तों के ESCROW अकाउंट का पालन न करने के लिए शुल्क
|
इसकी पूर्ति तक सहमत शर्तों का अनुपालन न करने पर बकाया मूलधन पर प्रति वर्ष 2% शुल्क - (तिमाही आधार पर लिया जाता है) (केवल LARR मामलों में लागू)
|
सैंक्शन की शर्तों का अनुपालन न करने के लिए शुल्क
|
2% प्रति वर्ष शुल्क + लागू टैक्स, सहमत शर्तों का पालन न करने के लिए बकाया मूलधन पर, अधिकतम ₹ 50000/- + टैक्स (मासिक आधार पर लिया जाता है)
|
CERSAI शुल्क
|
प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए ₹ 100
|
प्रॉपर्टी स्वैपिंग/प्रॉपर्टी का कुछ भाग मुक्त करना*
|
लोन राशि का 0.1%.
|
(*न्यूनतम – ₹10,000/- और अधिकतम ₹ 25000/- प्रति प्रॉपर्टी)
|
डॉक्यूमेंट रिट्रीवल शुल्क
जिसमें शामिल है
डॉक्यूमेंट (LOD)
|
₹500/- प्रति डॉक्यूमेंट सेट. (पोस्ट डिस्बर्समेंट)
|