| ब्याज दर की रेंज |
पॉलिसी रेपो दर* + 3.00% से 4.50% = 9.50% से 11% |
|
| |
*पॉलिसी रेपो दर- 6.50% |
|
| |
ऊपर बताई गई ब्याज दर ऑपरेटिंग लिमिट पर मान्य है.
ओवरड्राफ्ट सुविधा की ऑपरेटिंग लिमिट से ऊपर उपयोग की गई राशि पर प्रति वर्ष 18% की ब्याज दर लगाई जाएगी
(केवल DOD सुविधा के लिए मान्य) |
|
| रैक फिक्स्ड ब्याज दर की रेंज |
11.80% से 13.30%+
*टर्म लोन की बढ़ती ब्याज दरों और पर्सनल एंड यूज़ सुविधा वाले उधारकर्ताओं के लिए सर्कुलर नं. RBI/2023-24/55 DOR.MCS.REC.32/01.01.003/2023-24 के अनुसार विकल्प. लोन अवधि के दौरान इसका लाभ एक बार लिया जा सकता है. |
|
| |
|
|
ROI को फ्लोटिंग से फिक्स्ड में बदलने के लिए शुल्क (जिन्होंने EMI आधारित फ्लोटिंग रेट पर्सनल लोन का लाभ लिया है)
*कृपया 04 जनवरी, 2018 को "XBRL रिटर्न - बैंकिंग सांख्यिकी का समन्वय" पर RBI सर्कुलर नं. DBR.नंDBR.No.BP.BC.99/08.13.100/2017-18 देखें.". |
₹3000 तक |
NA |
| लोन प्रोसेसिंग शुल्क* |
लोन राशि का अधिकतम 1% (*न्यूनतम PF ₹7500/-) |
|
| प्री-पेमेंट/पार्ट पेमेंट शुल्क |
|
|
| प्री-पेमेंट/पार्ट पेमेंट शुल्क |
किसी फाइनेंशियल वर्ष के दौरान एक बार किए गए आंशिक प्रीपेमेंट के लिए कोई प्रीपेमेंट शुल्क देय नहीं होगा, बशर्ते कि प्रीपेमेंट की राशि ऐसे प्रीपेमेंट के समय बकाया मूलधन की राशि के 25% से अधिक न हो.
अगर प्रीपेमेंट की राशि उक्त 25% से अधिक है, तो प्री-पे किए जा रहे बकाया मूल राशि पर 2.5% या बैंक द्वारा निर्धारित अन्य दर से शुल्क लिया जाएगा और उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाया जाएगा. उक्त 25% से अधिक की राशि पर शुल्क लागू होंगे. |
लागू नहीं |
| |
बिज़नेस के उद्देश्य के अलावा अन्य उपयोग के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए फ्लोटिंग दर टर्म लोन के लिए शून्य पार्ट पेमेंट शुल्क |
|
| |
सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा लिए गए फ्लोटिंग दर टर्म लोन के लिए शून्य पार्ट पेमेंट शुल्क |
|
| समय से पहले लोन बंद करने का शुल्क |
|
|
| व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा बिज़नेस के उद्देश्य से लिया गया फ्लोटिंग दर टर्म लोन |
बकाया मूलधन का 2.5%, |
डिस्बर्समेंट की तिथि के 12 महीनों के भीतर प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 4%. |
| |
|
|
| |
>लोन के डिस्बर्समेंट के 60 महीने बाद - शून्य शुल्क |
12 महीनों के बाद, प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 2% . |
| बिज़नेस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उपयोग के लिए व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा लिया गया फ्लोटिंग दर टर्म लोन |
शून्य |
डिस्बर्समेंट की तिथि के 12 महीनों के भीतर प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 4%. |
| |
|
|
| |
|
12 महीनों के बाद, प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 2% . |
| सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा प्राप्त फ्लोटिंग दर टर्म लोन |
शून्य |
शून्य |
| गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं द्वारा लिए गए फ्लोटिंग दर टर्म लोन* |
बकाया मूलधन का अधिकतम 2.5%. |
डिस्बर्समेंट की तिथि के 12 महीनों के भीतर प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 4%. |
| |
|
|
| |
>लोन के डिस्बर्समेंट के 60 महीने बाद - शून्य शुल्क |
12 महीनों के बाद, प्री-पेमेंट के समय लागू ऑपरेटिंग लिमिट का अधिकतम 2% . |
| प्री-मेच्योर क्लोज़र शुल्क- फिक्स्ड रेट लोन |
प्री-पेमेंट के समय फिक्स्ड ब्याज दर वाली सुविधा के लिए:
बकाया मूलधन का 2.5%,
>लोन/सुविधा के डिस्बर्समेंट के 60 महीने बाद - शून्य शुल्क.
किसी फाइनेंशियल वर्ष के दौरान एक बार किए गए आंशिक प्रीपेमेंट के लिए कोई प्रीपेमेंट शुल्क देय नहीं होगा, बशर्ते कि प्रीपेमेंट की राशि ऐसे प्रीपेमेंट के समय बकाया मूलधन की राशि के 25% से अधिक न हो.
अगर प्रीपेमेंट की राशि उक्त 25% से अधिक है, तो प्री-पे किए जा रहे बकाया मूल राशि पर 2.5% या बैंक द्वारा निर्धारित अन्य दर से शुल्क लिया जाएगा और उस पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लगाया जाएगा. उक्त 25% से अधिक की राशि पर शुल्क लागू होंगे.
अगर लोन प्रायोरिटी सेक्टर लोन के तहत बुक किया जाता है और उधारकर्ताओं का प्रकार लघु या सूक्ष्म है और लोन राशि ₹50 लाख से कम या बराबर है, तो फिक्स्ड दर लोन पर शून्य प्री-पेमेंट शुल्क. |
NA |
| |
|
|
| देरी से किश्त भुगतान पर शुल्क |
बकाया किश्त राशि पर 18% प्रति वर्ष और लागू सरकारी टैक्स |
- |
| स्टाम्प ड्यूटी और अन्य वैधानिक शुल्क |
राज्य के लागू कानूनों के अनुसार |
| भुगतान वापसी शुल्क |
₹450/- |
| एमोर्टाइज़ेशन शिड्यूल शुल्क* |
₹50/- प्रति घटना
( ग्राहक मुफ्त में वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं) |
| पुनर्भुगतान विधि बदलने पर शुल्क* |
₹500/- |
| कानूनी/रिपजेशन और आकस्मिक शुल्क |
वास्तविक |
| Plus करंट अकाउंट की विशेषताओं के लिए वार्षिक मेंटेनेंस शुल्क (AMCs) |
लागू नहीं |
₹ 5000 प्रति वर्ष और
लागू सरकारी
टैक्स, DOD अकाउंट के लिए
(कृपया देखें
संलग्न लिंक
Plus करंट अकाउंट के लिए
विशेषताएं और लाभ- https://www.hdfcbank.com/
पर्सनल/सेव/
अकाउंट/करंट-अकाउंट/प्लस-करंट-अकाउंट) |
| ओवरड्राफ्ट अकाउंट के लिए कमिटमेंट शुल्क (*न्यूनतम शुल्क ₹ 5000/-) |
लागू नहीं |
अगर औसत तिमाही उपयोग > 30% है, कोई कमिटमेंट शुल्क नहीं लिया जाएगा. अगर औसत तिमाही उपयोग < 30%है, शुल्क वास्तविक उपयोग और 30% के अपेक्षित औसत उपयोग के बीच अंतर पर 0.10% तक लिया जाएगा. शुल्क तिमाही आधार पर लगाया जाएगा. |
| रेफरेंस दर में बदलाव के लिए कन्वर्ज़न शुल्क (BPLR/बेस रेट/MCLR से पॉलिसी रेपो दर) (मौजूदा ग्राहक के लिए) |
शून्य |
शून्य |
| कस्टडी शुल्क |
कोलैटरल से लिंक सभी लोन/सुविधाओं को बंद करने की तिथि से 60 दिनों से अधिक अवधि तक कोलैटरल डॉक्यूमेंट को कलेक्शन न करने के लिए प्रति माह ₹1000/. |
| स्प्रेड में संशोधन |
बकाया मूलधन का 0.1% या ₹3000 (जो भी अधिक हो), प्रति प्रपोज़ल |
| सैंक्शन शर्तों के ESCROW अकाउंट का पालन न करने के लिए शुल्क |
इसकी पूर्ति तक सहमत शर्तों का अनुपालन न करने पर बकाया मूलधन पर प्रति वर्ष 2% शुल्क - (तिमाही आधार पर लिया जाता है) (केवल LARR मामलों में लागू) |
| सैंक्शन की शर्तों का अनुपालन न करने के लिए शुल्क |
2% शुल्क प्रति वर्ष + लागू टैक्स, सैंक्शन शर्तों का पालन न करने के लिए बकाया मूलधन पर, अधिकतम ₹50000/- + टैक्स (मासिक आधार पर लिया जाता है) के अधीन |
| CERSAI शुल्क |
प्रत्येक प्रॉपर्टी के लिए ₹100 |
| प्रॉपर्टी स्वैपिंग/प्रॉपर्टी का कुछ भाग मुक्त करना* |
लोन राशि का 0.1%. |
| |
न्यूनतम - ₹10,000/-. प्रति प्रॉपर्टी अधिकतम ₹25000/ |
| डिस्बर्समेंट के बाद डॉक्यूमेंट प्राप्ति शुल्क* |
₹ 75/- प्रति डॉक्यूमेंट सेट. (पोस्ट डिस्बर्समेंट) |