पहले से भी कई अधिक फायदे
₹
मेच्योरिटी की तारीख
27-01-2026
ब्याज की राशि
₹6765
आपके लिए कौन से लाभ उपलब्ध हैं?
फाइनेंशियल स्थिरता के लिए आपका रास्ता गारंटीड है.
₹
मेच्योरिटी की तारीख
27-01-2026
ब्याज की राशि
₹6765
सर्वश्रेष्ठ ब्याज दरें और अवधि खोजें
5.75%
9 M 1 दिन से < 1 वर्ष
6.60%
18 m से 21 m
6.45%
21 m से 2 वर्ष
ध्यान दें: यह एक अनुमानित मेच्योरिटी राशि है. अंतिम वैल्यू अलग-अलग हो सकती है. इसके अलावा, इसमें TDS कटौती शामिल नहीं है.
ब्याज की गणना
फाइनेंशियल वर्ष के अनुसार ब्याज राशि
पहले से भी कई अधिक फायदे
बैंक अकाउंट खोलने के तरीके
आप एच डी एफ सी बैंक के नेटबैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.
रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट निम्न लाभ प्रदान करते हैं:
अपनी बचत पर आकर्षक ब्याज दरों का लाभ उठाएं.
डिपॉज़िट राशि और अवधि चुनने की सुविधा.
सीनियर सिटीज़न केयर FD ऑफर के साथ सीनियर सिटीज़न को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं.
आसान बैंकिंग अनुभव के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से सुविधाजनक बुकिंग.
लागू जुर्माने के साथ समय से पहले निकासी के विकल्प उपलब्ध हैं.
TDS नियमों के आधार पर री-इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए टैक्स कटौती.
भारत में रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट ऑनलाइन खोलने के लिए, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट हैं:
वर्तमान फोटो
KYC डॉक्यूमेंट
व्यक्तिगत और कंपनी के प्रमाण:
पैन कार्ड
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
वोटर ID
पार्टनरशिप प्रूफ:
निगमन प्रमाणपत्र
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ID प्रूफ
पार्टनरशिप डीड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर
हिंदू अविभक्त परिवार:
स्व-प्रमाणित पैन कार्ड
HUF घोषणा पत्र
HUF का बैंक स्टेटमेंट
कृपया ध्यान दें कि अब आप नेटबैंकिंग अकाउंट मॉड्यूल से TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अनुरोध सेक्शन पर जाएं, "TDS पूछताछ" पर क्लिक करें. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि नीचे दिए गए प्रोसेस का पालन करें:
ग्राहक ID और नेटबैंकिंग पासवर्ड (IPIN) के माध्यम से नेटबैंकिंग में लॉग-इन करें.
बाईं ओर "अनुरोध" विकल्प के तहत "TDS पूछताछ" चुनें.
फाइनेंशियल वर्ष और तिमाही चुनें, जिसके लिए सर्टिफिकेट आवश्यक है.
'जारी रखें' पर क्लिक करें और कन्फर्म करें.
अतिरिक्त जानकारी:
वर्तमान में, तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3 और तिमाही 4 के लिए TDS सर्टिफिकेट उपलब्ध है.
TDS सर्टिफिकेट केवल तभी उपलब्ध होंगे जब पैन अपडेट हो जाता है और फाइनेंशियल तिमाही में टैक्स कटौती होती है.
TDS सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होगा.
हमें आपको बताते हुए खेद है कि अकाउंट खोलने के बाद फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट के लिए चुनी गई अवधि नहीं बदली जा सकती है. इस मामले में हमारा सुझाव है कि आप अपना मौजूदा फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट बंद कर सकते हैं और वांछित अवधि के साथ नया अकाउंट खोल सकते हैं.
नीचे कटौती की दरें चेक करें:
| टैक्स दर | सरचार्ज | एजुकेशन सेस | कुल | |
|---|---|---|---|---|
| निवासी व्यक्ति और HUF | 10% | ---- | ---- | 10% |
| कॉर्पोरेट इकाई | 10% | ---- | ---- | 10% |
| NRO | 30% | ---- | 3% | 30.90% |
| फर्म | 10% | ---- | ---- | 10% |
| को-ऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी | 10% | ---- | ---- | 10% |
पैन न होने पर, ग्राहक के लिए निम्नलिखित प्रभाव हैं:
TDS 20% (10% के स्थान पर) पर वसूल किया जाएगा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई TDS क्रेडिट नहीं
कोई TDS सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा (CBDT सर्कुलर नंबर: 03/11 के अनुसार)
फॉर्म 15G/H और अन्य छूट प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे और दंड TDS लागू होगा
हां. अगर आपके डिपॉज़िट पोर्टफोलियो में बदलाव या वृद्धि से किसी फाइनेंशियल वर्ष में पिछले पोर्टफोलियो के साथ-साथ ₹40,000/- (सीनियर सिटीज़न के लिए ₹50,000) से अधिक संचयी ब्याज अर्जित होता है, तो आप अपने मौजूदा पोर्टफोलियो पर TDS के लिए उत्तरदायी होंगे.
ध्यान दें: अगर मौजूदा पोर्टफोलियो पर ब्याज TDS को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसे मूलधन से वसूल किया जाएगा.
जब भी बैंक फाइनेंशियल वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान/दोबारा इन्वेस्टमेंट करने पर हर बार TDS काटा जाता है. इसके अलावा फाइनेंशियल वर्ष के अंत में, जैसे 31 मार्च को अर्जित ब्याज (लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया) पर भी TDS काटा जाता है.
अगर सीनियर सिटीज़न के पास पहले से ही हमारे साथ कोई मौजूदा बैंक अकाउंट है, तो उसे FD बुक करने के लिए कोई अन्य डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, नए ग्राहक के लिए, यह स्थापित करने के लिए आयु का प्रमाण सबमिट करना आवश्यक है कि वह सीनियर सिटीज़न है. नीचे दिए गए ओवीडी में से कोई भी एक सबमिट किया जा सकता है:
आधार होने का प्रमाण1/ई-आधार/e-KYC का प्रिंटआउट (बायोमेट्रिक/OTP आधारित/फेस ऑथ) आधार PVC कार्ड [नीचे विवरण देखें]
पासपोर्ट [समय-सीमा समाप्त नहीं हुई हो]
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस [जिसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हुई हो]
निर्वाचन/स्मार्ट निर्वाचन कार्ड/भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता कार्ड
राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र, जिसमें नाम और पते की जानकारी शामिल होती है.
पहला अकाउंट होल्डर सीनियर सिटीज़न होने पर आप खोल सकते हैं.
अगर इस साल आपकी कुल ब्याज आय कुल टैक्स योग्य सीमा के अंतर्गत नहीं आती है, तो कृपया हमें सूचित करें. आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक फॉर्म जमा करके ऐसा कर सकते हैं.
ध्यान देने लायक कुछ बातें:
आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर से 15AA फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.
15H/15AA फॉर्म के साथ भी, जो टैक्स पिछले वर्ष के दौरान TDS के रूप में काटा गया है, उसे रिफंड नहीं किया जाएगा. हालांकि, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका उपयोग आपके टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किया जा सकता है.
15H/15AA फॉर्म केवल उस फाइनेंशियल वर्ष के लिए मान्य हैं, जिसमें उन्हें जारी किया जाता है.
बैंक में रखे गए प्रत्येक डिपॉज़िट के लिए एक नया 15G/H फॉर्म पूरा करना होगा, और इसे फाइनेंशियल वर्ष के पहले सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.
आप नेटबैंकिंग के माध्यम से अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट को लिक्विडेट कर सकते हैं. यह सुविधा केवल "सोल ओनर (SOW)" रिलेशनशिप के तहत रखे गए फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए उपलब्ध होगी.
अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट को ऑनलाइन लिक्विडेट करने के चरण इस प्रकार हैं:
अपनी ग्राहक ID और IPIN (नेटबैंकिंग पासवर्ड) के साथ अपने नेटबैंकिंग अकाउंट को एक्सेस करें
वेब पेज के बाईं ओर स्थित मेन्यू बार से फिक्स्ड डिपॉज़िट मेनू के तहत "फिक्स्ड डिपॉज़िट को लिक्विडेट करें" विकल्प चुनें
ड्रॉप-डाउन लिस्ट में से फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट नंबर चुनें
पूरा हो जाने के बाद, "जारी रखें" पर क्लिक करें और दर्ज किए गए विवरण को "कन्फर्म करें"
फिक्स्ड डिपॉज़िट को लिक्विडेट करने की पुष्टि करने वाला एक नया वेब पेज प्रदर्शित किया जाएगा.
इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि:
नेटबैंकिंग के माध्यम से लिक्विडेशन के लिए नॉन-इंडिविजुअल के नाम पर फिक्स्ड डिपॉज़िट की अनुमति नहीं है.
जॉइंट नाम पर फिक्स्ड डिपॉज़िट को ऑनलाइन लिक्विडेट नहीं किया जा सकता है.
जहां प्रति ग्राहक ID फिक्स्ड डिपॉज़िट की कुल वैल्यू <= 50,000 (नई FD बुक करने सहित) है, तो कोई पैन नहीं, और कोई फॉर्म 60 नहीं
जहां प्रति ग्राहक ID फिक्स्ड डिपॉज़िट की कुल वैल्यू > 50,000 (नई FD बुक करने सहित) है, तो पैन आवश्यक है
अगर किसी फाइनेंशियल वर्ष में ग्राहक आईडी में ब्रांच में रखे गए अपने सभी डिपॉज़िट के लिए कुल ब्याज ₹40,000/- से अधिक है (सीनियर सिटीज़न के लिए ₹50,000/-), तो आप TDS के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं.
ध्यान दें: TDS के उद्देश्य के लिए टैक्स देयता पैन नंबर के आधार पर निर्धारित की जाती है, कि प्रति ब्रांच प्रति पैन नंबर के आधार पर. नाबालिगों द्वारा जमा की गई राशि भी TDS के अधीन है. TDS के क्रेडिट का दावा उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके अकाउंट में नाबालिग की आय शामिल है.