Regular FD

फिक्स्ड डिपॉज़िट कैलकुलेटर

फाइनेंशियल स्थिरता के लिए आपका रास्ता गारंटीड है.

ग्राहक का प्रकार:

₹ 5,000 ₹ 2,99,99,999
तुरंत SeleQtions
अवधि 12
दिन 0
red label patch

ब्याज दर: 6.00

%
कुल मेच्योरिटी राशि (मूलधन + ब्याज)

मेच्योरिटी की तारीख

27-01-2026

ब्याज की राशि

6765

सर्वश्रेष्ठ ब्याज दरें और अवधि खोजें

5.75%

9 M 1 दिन से < 1 वर्ष

उच्चतम

6.60%

18 m से 21 m

6.45%

21 m से 2 वर्ष

ध्यान दें: यह एक अनुमानित मेच्योरिटी राशि है. अंतिम वैल्यू अलग-अलग हो सकती है. इसके अलावा, इसमें TDS कटौती शामिल नहीं है.

ब्याज की गणना

फाइनेंशियल वर्ष के अनुसार ब्याज राशि

पहले से भी कई अधिक फायदे

निवेश के लाभ

  • आकर्षक ब्याज दरों, सुविधाओं, अच्छे रिटर्न और सुरक्षा के साथ निवेश

बैंकिंग लाभ

  • सीनियर सिटीज़न के लिए फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) पर आकर्षक ब्याज दर

डिजिटल लाभ

  • नेटबैंकिंग के माध्यम से डिपॉज़िट बुक करने की सुविधा

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क्‍या आप इसके लिए पात्र हैं?

नियमित फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए पात्र व्यक्ति और ग्रुप की जानकारी नीचे दी गई है:

  • निवासी
  • हिंदू अविभाजित परिवारः
  • सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म
  • पार्टनरशिप फर्म
  • लिमिटेड कंपनियां
  • ट्रस्ट अकाउंट
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इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट 

पहचान का प्रमाण

  • वर्तमान फोटो
  • KYC डॉक्यूमेंट

व्यक्तिगत और कंपनी का प्रमाण

  • पैन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वोटर ID

पार्टनरशिप प्रूफ

  • निगमन प्रमाणपत्र
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ID प्रूफ
  • पार्टनरशिप डीड
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर

हिंदू अविभक्त परिवार

  • स्व-प्रमाणित पैन कार्ड
  • HUF घोषणा पत्र
  • HUF का बैंक स्टेटमेंट

आधार के साथ डिजिटल अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस

केवल 4 आसान चरणों में ऑनलाइन अप्लाई करें:

  • चरण 1 - अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें
  • चरण 2- अपनी पसंद का 'अकाउंट का प्रकार' चुनें
  • चरण 3- आधार नंबर सहित पर्सनल विवरण प्रदान करें
  • चरण 4- वीडियो KYC पूरा करें
no data

बैंक अकाउंट खोलने के तरीके

रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट के बारे में अधिक जानें

सुपर सेवर सुविधा

  • हमारी सुपर सेवर सुविधा के साथ, आप अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट से लिंक करने के लिए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच चुन सकते हैं और अपने घर या बिज़नेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरक के रूप में ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.) अपने सेविंग/करंट अकाउंट में फंड के अधिकतम उपयोग के लिए आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं. यह आपको बेहतर रिटर्न देने के लिए एक साथ काम करने वाले दो अकाउंट की तरह है. 

  • सुपर सेवर सुविधा (जैसे दो अकाउंट एक साथ काम करते हैं) के तहत, आप अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट से लिंक करने के लिए सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच चुन सकते हैं और अपनी घर या बिज़नेस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा के रिवॉर्ड का लाभ उठा सकते हैं.

सुविधा:

Tax Deductions for Re-investment Fixed Deposits

टैक्स की कटौती

री-इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए टैक्स कटौती: 

  • अगर किसी फाइनेंशियल वर्ष में, RD और FD पर देय/दोबारा इन्वेस्ट किया गया ब्याज सीनियर सिटीज़न के लिए ₹50,000, ₹1,00,000 से अधिक है, तो TDS काटा जाएगा.

  • फाइनेंशियल वर्ष के दौरान TDS सर्टिफिकेट तिमाही मेल किए जाएंगे. 

अगस्त 9 से लागू, लागू TDS दरें इस प्रकार हैं: 

14 मई, 2020, 31 मार्च, 2021 से प्रभावी, निवासी डिपॉज़िट पर TDS दर 10% से घटाकर 7.5% कर दी गई है. 

  टैक्स दर सरचार्ज एजुकेशन सेस कुल
निवासी व्यक्ति और HUF 10% ---- ---- 10%
कॉर्पोरेट इकाई 10% ---- ---- 10%
फर्म 10% ---- ---- 10%
सहकारी समितियां और स्थानीय प्राधिकरण 10% ---- ---- 10%

फाइनेंस (नं.2) एक्ट, 2009 द्वारा शुरू की गई सेक्शन 206AA के अनुसार, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है, हर व्यक्ति जो आय प्राप्त करता है, जिस पर TDS कटौती योग्य है, वह अपना पैन प्रदान करेगा, ऐसा न करने पर मौजूदा TDS दर के अनुसार 20% की दर पर TDS काटा जाएगा. 

मासिक/तिमाही ब्याज भुगतान फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए टैक्स कटौती

मासिक या तिमाही ब्याज भुगतान विकल्प के साथ बुक किए गए फिक्स्ड डिपॉज़िट, लिंक किए गए करंट/सेविंग अकाउंट से TDS रिकवरी डिफॉल्ट रूप से होगी. अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया नज़दीकी ब्रांच पर जाएं/RM से संपर्क करें.

Tax Deductions For Re-Investment Fixed Deposits

TDS दिशानिर्देश

  • अगर किसी फाइनेंशियल वर्ष में, RD और FD पर देय/दोबारा इन्वेस्ट किया गया ब्याज सीनियर सिटीज़न के लिए ₹50,000, ₹1,00,000 से अधिक है, तो TDS काटा जाएगा.

  • अगर लागू हो, तो ब्याज अर्जित होने पर फाइनेंशियल वर्ष के अंत में TDS रिकवर किया जाता है. 

  • ग्राहक ब्रांच में अलग-अलग घोषणा भरकर CASA से TDS रिकवर कर सकते हैं. अगर TDS रिकवर करने के लिए ब्याज राशि/बैलेंस पर्याप्त नहीं है, तो लागू TDS राशि के लिए FD पर होल्ड मार्क किया जाएगा. अगले ब्याज भुगतान, आंशिक FD क्लोज़र, प्री-मेच्योर क्लोज़र या CASA में पर्याप्त फंड उपलब्ध होने पर TDS रिकवर किया जाएगा. 

  • रिन्यू किए गए डिपॉज़िट के लिए, नई डिपॉज़िट राशि में ओरिजिनल डिपॉज़िट राशि और ब्याज शामिल होता है. कम TDS, अगर कोई हो, तो TDS से कम कंपाउंडिंग प्रभाव होता है.  

  • री-इन्वेस्टमेंट डिपॉज़िट के लिए, री-इन्वेस्टमेंट ब्याज TDS रिकवरी के बाद मिलता है और इसलिए री-इन्वेस्टमेंट डिपॉज़िट के लिए मेच्योरिटी राशि टैक्स की सीमा के अनुसार अलग-अलग होगी

Form 15 G/H Submit

पैन की आवश्यकताएं

  • आईटी अधिनियम की धारा 139A(5A) के अनुसार, ऐसी आय या राशि प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिससे आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत टैक्स काटा गया है, ऐसे टैक्स की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन प्रदान करेगा. अगर आवश्यकता के अनुसार पैन प्रदान नहीं किया जाता है, तो बैंक स्रोत पर काटे गए टैक्स के क्रेडिट का लाभ न लेने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
    और TDS सर्टिफिकेट जारी नहीं करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा.

  • अगर आपका पैन बैंक के साथ अपडेट नहीं है या गलत है; तो कृपया अपना पैन विवरण सबमिट करने के लिए अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाएं. 

  • अगर कोई व्यक्ति भारत का निवासी है और वह बैंक को निर्धारित फॉर्मेट (फॉर्म 15G / फॉर्म 15H, जो भी लागू हो) में लिखित में यह जानकारी देता है कि उसकी सालभर की कुल अनुमानित आय, जिसमें कुल आय की गणना करने के लिए ब्याज से होने वाली आय को भी शामिल किया जाना है, पर टैक्स ज़ीरो होगा, तो टैक्स से होने वाली उसकी आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा. ऐसा बैंक रिकॉर्ड में पैन की उपलब्धता के अधीन होता है. 

  • अगर फाइनेंशियल वर्ष के दौरान एक ही ग्राहक ID में बुक की गई सभी बकाया FD/RD की कुल वैल्यू ₹5 लाख (*) से अधिक है, तो पैन/फॉर्म 60 अनिवार्य है.

  • पैन/फॉर्म 60: का अभाव: (a) FD/RD की अनुपस्थिति में मेच्योरिटी पर रिन्यू नहीं किया जाएगा और मेच्योरिटी आय आपके लिंक किए गए अकाउंट में जमा नहीं की जाएगी या बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट किए गए मेलिंग एड्रेस पर डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाएगा. (b) RD की आय को FD में बदलने के मेच्योरिटी निर्देशों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और मेच्योरिटी पर RD की आय आपके लिंक किए गए अकाउंट में जमा कर दी जाएगी.

Nomination Facility through Net Banking

फॉर्म 15 G/H

फाइनेंशियल वर्ष के दौरान टैक्स पर अधिकतम ब्याज नहीं लिया जाता है, जहां फॉर्म 15 G/H जमा किया जाता है: 

  • 60 वर्ष से कम आयु के भारत के निवासियों या किसी व्यक्ति (कंपनी या फर्म नहीं होने के कारण) के लिए ₹ 3 लाख तक. 

  • FY के दौरान किसी भी समय 60 वर्ष से अधिक आयु के भारत के सीनियर सिटीज़न के लिए ₹ 7 लाख तक. 

  • ग्राहक को फॉर्म 15G/ H की दो कॉपी जमा करनी होंगी, एक कॉपी बैंक के रिकॉर्ड के लिए और दूसरी कॉपी पर स्वीकृति के तौर पर ब्रांच की सील लगाकर ग्राहक को दे दी जाएगी. हर नए फाइनेंशियल वर्ष की शुरुआत में एक नया फॉर्म 15G/H सबमिट करना होगा. अगर ब्याज के भुगतान/क्रेडिट होने के बाद फॉर्म 15G/H जमा किया जाता है, तो फॉर्म 15G/H जमा करने की तारीख से ठीक पहले ब्याज का भुगतान/क्रेडिट होने के अगले दिन से छूट लागू होगी. 

  • टैक्स छूट के लिए बैंक के साथ बुक किए गए प्रत्येक फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए फॉर्म 15G/H सबमिट करना होगा. 

  • फॉर्म 15G/H में देरी या जमा न करने के कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा. 

  • हमें बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, कृपया नए फाइनेंशियल वर्ष के अप्रैल 1, 2020 तक फॉर्म 15G/H सबमिट करें. 

ध्यान दें: उपरोक्त दिशानिर्देश समय-समय पर प्रचलित GOI के फाइनेंस मंत्रालय के इनकम टैक्स नियमों/निर्देशों के अनुसार बदलाव के अधीन हैं.

Nomination Facility through Net Banking

नॉमिनी की सुविधा;

  • नेटबैंकिंग के माध्यम से FD बुक करते समय तुरंत नॉमिनेशन करें

  • सिंगल होल्डिंग FDs के लिए नॉमिनी जोड़ें या संशोधित करें*

  • जॉइंट FDs बेस अकाउंट से नॉमिनी चुन सकते हैं*

  • हस्ताक्षरित फॉर्म सबमिट करके जॉइंट FDs नॉमिनी अपडेट करें

  • नेटबैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से सुविधाजनक नॉमिनेशन मैनेजमेंट    

नॉमिनेशन के दिशानिर्देश

  • अगर आप नेटबैंकिंग पर एक ही नाम पर फिक्स्ड डिपॉज़िट बुक कर रहे हैं, तो आप या तो बेस सेविंग अकाउंट में किए गए नॉमिनेशन को चुन सकते हैं या नया नॉमिनी जोड़ सकते हैं. 

  • अगर आप जॉइंट नाम पर नेटबैंकिंग पर फिक्स्ड डिपॉज़िट बुक कर रहे हैं, तो आप केवल बेस सेविंग अकाउंट में किए गए नॉमिनेशन को चुन सकते हैं. जॉइंट होल्डिंग फिक्स्ड डिपॉज़िट में, अगर आप नया नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं, तो आपको ब्रांच में जाना होगा. 

  • मौजूदा सिंगल होल्डिंग फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए, ग्राहक तुरंत नेटबैंकिंग के माध्यम से नया नॉमिनी जोड़ सकते हैं या नॉमिनी को बदल सकते हैं.

  • मौजूदा जॉइंट होल्डिंग फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए, ग्राहक नेटबैंकिंग से भरे हुए नॉमिनेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, सभी होल्डर्स से हस्ताक्षर कर सकते हैं, और हमारे सिस्टम में अपडेट करने के लिए नज़दीकी एच डी एफ सी बैंक ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं.

Nomination Facility through Net Banking

ब्याज दरें

  • एच डी एफ सी बैंक विभिन्न डिपॉज़िट और सेविंग स्कीम पर आकर्षक ब्याज दरें प्रदान करता है. ग्राहक अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के अनुसार तैयार की गई अवधि के विकल्पों में से चुन सकते हैं. सीनियर सिटीज़न के लिए अपने रिटर्न को अधिकतम करने के लिए विशेष ब्याज दरें उपलब्ध हैं. इसके अलावा, डिपॉज़िट एच डी एफ सी बैंक के विश्वास और भरोसा द्वारा सुरक्षित और समर्थित हैं.
  • ब्याज दरों का विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें
Nomination Facility through Net Banking

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

  • *हमारे प्रत्येक बैंकिंग ऑफर के लिए नियम व शर्तें (सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें), उनके उपयोग को नियंत्रित करने वाले सभी विशिष्ट नियम और शर्तों को दर्शाती हैं. आपके द्वारा चुने गए किसी भी बैंकिंग प्रोडक्ट पर लागू नियम और शर्तों को पूरी तरह से समझने के लिए आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए.  
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सामान्य प्रश्न

आप एच डी एफ सी बैंक के नेटबैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 

 

रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट निम्न लाभ प्रदान करते हैं: 

 

  • अपनी बचत पर आकर्षक ब्याज दरों का लाभ उठाएं. 
     

  • डिपॉज़िट राशि और अवधि चुनने की सुविधा. 
     

  • सीनियर सिटीज़न केयर FD ऑफर के साथ सीनियर सिटीज़न को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होते हैं. 
     

  • आसान बैंकिंग अनुभव के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से सुविधाजनक बुकिंग. 
     

  • लागू जुर्माने के साथ समय से पहले निकासी के विकल्प उपलब्ध हैं. 
     

  • TDS नियमों के आधार पर री-इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए टैक्स कटौती. 

भारत में रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट ऑनलाइन खोलने के लिए, कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट हैं: 
 

  • वर्तमान फोटो 
     

  • KYC डॉक्यूमेंट 
     

व्यक्तिगत और कंपनी के प्रमाण: 
 

  • पैन कार्ड 
     

  • आधार कार्ड 
     

  • पासपोर्ट 
     

  • ड्राइविंग लाइसेंस 
     

  • वोटर ID 
     

पार्टनरशिप प्रूफ: 
 

  • निगमन प्रमाणपत्र 
     

  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ID प्रूफ 
     

  • पार्टनरशिप डीड 
     

  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर 
     

हिंदू अविभक्त परिवार: 
 

  • स्व-प्रमाणित पैन कार्ड 
     

  • HUF घोषणा पत्र 
     

  • HUF का बैंक स्टेटमेंट 

कृपया ध्यान दें कि अब आप नेटबैंकिंग अकाउंट मॉड्यूल से TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, अनुरोध सेक्शन पर जाएं, "TDS पूछताछ" पर क्लिक करें. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि नीचे दिए गए प्रोसेस का पालन करें:
 

  • ग्राहक ID और नेटबैंकिंग पासवर्ड (IPIN) के माध्यम से नेटबैंकिंग में लॉग-इन करें.
     

  • बाईं ओर "अनुरोध" विकल्प के तहत "TDS पूछताछ" चुनें.
     

  • फाइनेंशियल वर्ष और तिमाही चुनें, जिसके लिए सर्टिफिकेट आवश्यक है.
     

  • 'जारी रखें' पर क्लिक करें और कन्फर्म करें.

अतिरिक्त जानकारी:
 

  • वर्तमान में, तिमाही 1, तिमाही 2, तिमाही 3 और तिमाही 4 के लिए TDS सर्टिफिकेट उपलब्ध है.
     

  • TDS सर्टिफिकेट केवल तभी उपलब्ध होंगे जब पैन अपडेट हो जाता है और फाइनेंशियल तिमाही में टैक्स कटौती होती है.
     

  • TDS सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होगा.

हमें आपको बताते हुए खेद है कि अकाउंट खोलने के बाद फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट के लिए चुनी गई अवधि नहीं बदली जा सकती है. इस मामले में हमारा सुझाव है कि आप अपना मौजूदा फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट बंद कर सकते हैं और वांछित अवधि के साथ नया अकाउंट खोल सकते हैं.

नीचे कटौती की दरें चेक करें:

 

टैक्स दर सरचार्ज एजुकेशन सेस कुल  
निवासी व्यक्ति और HUF 10% ---- ---- 10%
कॉर्पोरेट इकाई 10% ---- ---- 10%
NRO 30% ---- 3% 30.90%
फर्म 10% ---- ---- 10%
को-ऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी 10% ---- ---- 10%

अगर TDS रिकवर करने के लिए ब्याज राशि पर्याप्त नहीं है, तो लागू TDS राशि के लिए FD पर होल्ड मार्क किया जाएगा. अगले ब्याज भुगतान, आंशिक FD क्लोज़र, प्री-मेच्योर क्लोज़र या CASA में पर्याप्त फंड उपलब्ध होने पर TDS रिकवर किया जाएगा. अगर ग्राहक CASA से TDS रिकवर करना चाहते हैं, तो ब्रांच में अलग घोषणा भरकर इसका लाभ उठाया जा सकता है.

कैलेंडर तिमाही के दौरान कटौती किए गए TDS के लिए TDS सर्टिफिकेट के रूप में फॉर्म 16A, संबंधित तिमाही के अगले महीने में जारी किया जाएगा.

हां, री-निवेश मेंट डिपॉज़िट के मामले में, री-निवेश किया गया ब्याज TDS रिकवरी के बाद मिलता है और इसलिए री-निवेश मेंट, डिपॉज़िट के लिए मेच्योरिटी राशि टैक्स की सीमा तक होगी और कटौती के बाद की अवधि के लिए टैक्स पर मेच्योरिटी तक कंपाउंडिंग प्रभाव होगा.

पैन न होने पर, ग्राहक के लिए निम्नलिखित प्रभाव हैं:

 

  • TDS 20% (10% के स्थान पर) पर वसूल किया जाएगा
     

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई TDS क्रेडिट नहीं
     

  • कोई TDS सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा (CBDT सर्कुलर नंबर: 03/11 के अनुसार)
     

  • फॉर्म 15G/H और अन्य छूट प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे और दंड TDS लागू होगा

हां. अगर आपके डिपॉज़िट पोर्टफोलियो में बदलाव या वृद्धि से किसी फाइनेंशियल वर्ष में पिछले पोर्टफोलियो के साथ-साथ ₹40,000/- (सीनियर सिटीज़न के लिए ₹50,000) से अधिक संचयी ब्याज अर्जित होता है, तो आप अपने मौजूदा पोर्टफोलियो पर TDS के लिए उत्तरदायी होंगे.

 

ध्यान दें: अगर मौजूदा पोर्टफोलियो पर ब्याज TDS को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इसे मूलधन से वसूल किया जाएगा.

जब भी बैंक फाइनेंशियल वर्ष के दौरान ब्याज का भुगतान/दोबारा इन्वेस्टमेंट करने पर हर बार TDS काटा जाता है. इसके अलावा फाइनेंशियल वर्ष के अंत में, जैसे 31 मार्च को अर्जित ब्याज (लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया) पर भी TDS काटा जाता है.

अगर सीनियर सिटीज़न के पास पहले से ही हमारे साथ कोई मौजूदा बैंक अकाउंट है, तो उसे FD बुक करने के लिए कोई अन्य डॉक्यूमेंट सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, नए ग्राहक के लिए, यह स्थापित करने के लिए आयु का प्रमाण सबमिट करना आवश्यक है कि वह सीनियर सिटीज़न है. नीचे दिए गए ओवीडी में से कोई भी एक सबमिट किया जा सकता है:
 

  • आधार होने का प्रमाण1/ई-आधार/e-KYC का प्रिंटआउट (बायोमेट्रिक/OTP आधारित/फेस ऑथ) आधार PVC कार्ड [नीचे विवरण देखें]
     

  • पासपोर्ट [समय-सीमा समाप्त नहीं हुई हो]
     

  • स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस [जिसकी समय-सीमा समाप्त नहीं हुई हो]
     

  • निर्वाचन/स्मार्ट निर्वाचन कार्ड/भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता कार्ड
     

  • राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड
     

  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र, जिसमें नाम और पते की जानकारी शामिल होती है.

पहला अकाउंट होल्डर सीनियर सिटीज़न होने पर आप खोल सकते हैं.

अगर इस साल आपकी कुल ब्याज आय कुल टैक्स योग्य सीमा के अंतर्गत नहीं आती है, तो कृपया हमें सूचित करें. आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक फॉर्म जमा करके ऐसा कर सकते हैं.
 

ध्यान देने लायक कुछ बातें:
 

  • आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर से 15AA फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.
     

  • 15H/15AA फॉर्म के साथ भी, जो टैक्स पिछले वर्ष के दौरान TDS के रूप में काटा गया है, उसे रिफंड नहीं किया जाएगा. हालांकि, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका उपयोग आपके टैक्स रिटर्न फाइल करते समय किया जा सकता है.
     

  • 15H/15AA फॉर्म केवल उस फाइनेंशियल वर्ष के लिए मान्य हैं, जिसमें उन्हें जारी किया जाता है.
     

  • बैंक में रखे गए प्रत्येक डिपॉज़िट के लिए एक नया 15G/H फॉर्म पूरा करना होगा, और इसे फाइनेंशियल वर्ष के पहले सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.

आप नेटबैंकिंग के माध्यम से अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट को लिक्विडेट कर सकते हैं. यह सुविधा केवल "सोल ओनर (SOW)" रिलेशनशिप के तहत रखे गए फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए उपलब्ध होगी.
 

अपने फिक्स्ड डिपॉज़िट को ऑनलाइन लिक्विडेट करने के चरण इस प्रकार हैं:
 

  • अपनी ग्राहक ID और IPIN (नेटबैंकिंग पासवर्ड) के साथ अपने नेटबैंकिंग अकाउंट को एक्सेस करें
     

  • वेब पेज के बाईं ओर स्थित मेन्यू बार से फिक्स्ड डिपॉज़िट मेनू के तहत "फिक्स्ड डिपॉज़िट को लिक्विडेट करें" विकल्प चुनें
     

  • ड्रॉप-डाउन लिस्ट में से फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट नंबर चुनें
     

  • पूरा हो जाने के बाद, "जारी रखें" पर क्लिक करें और दर्ज किए गए विवरण को "कन्फर्म करें"
     

  • फिक्स्ड डिपॉज़िट को लिक्विडेट करने की पुष्टि करने वाला एक नया वेब पेज प्रदर्शित किया जाएगा.
     

इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि:
 

  • नेटबैंकिंग के माध्यम से लिक्विडेशन के लिए नॉन-इंडिविजुअल के नाम पर फिक्स्ड डिपॉज़िट की अनुमति नहीं है.
     

  • जॉइंट नाम पर फिक्स्ड डिपॉज़िट को ऑनलाइन लिक्विडेट नहीं किया जा सकता है.

  • जहां प्रति ग्राहक ID फिक्स्ड डिपॉज़िट की कुल वैल्यू <= 50,000 (नई FD बुक करने सहित) है, तो कोई पैन नहीं, और कोई फॉर्म 60 नहीं
     

  • जहां प्रति ग्राहक ID फिक्स्ड डिपॉज़िट की कुल वैल्यू > 50,000 (नई FD बुक करने सहित) है, तो पैन आवश्यक है

अगर किसी फाइनेंशियल वर्ष में ग्राहक आईडी में ब्रांच में रखे गए अपने सभी डिपॉज़िट के लिए कुल ब्याज ₹40,000/- से अधिक है (सीनियर सिटीज़न के लिए ₹50,000/-), तो आप TDS के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं.
 

ध्यान दें: TDS के उद्देश्य के लिए टैक्स देयता पैन नंबर के आधार पर निर्धारित की जाती है, कि प्रति ब्रांच प्रति पैन नंबर के आधार पर. नाबालिगों द्वारा जमा की गई राशि भी TDS के अधीन है. TDS के क्रेडिट का दावा उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसके अकाउंट में नाबालिग की आय शामिल है.