ज़रूरी डॉक्यूमेंट
- अगर आप DTAA के अनुसार टैक्स दर में कटौती का लाभ उठाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यह लागू होगा:
- 1) डीटीएए अनुलग्नक. यहां क्लिक करें.
- 2) पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी
- 3) टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट.
- 4) फॉर्म 41 .
- *फॉर्म 41 को इनकम टैक्स ई-पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनरेट करना होगा, और 41 जनरेट करने के लिए इन चरणों का पालन करना होगा:
- 1. अनिवासी निर्धारिती को अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा.
- 2. ई फाइल टैब पर जाएं.
- 3. 'इनकम टैक्स फॉर्म' चुनें, फिर 'इनकम टैक्स फॉर्म फाइल करें' चुनें'.
- 4. इसके बाद, 'किसी भी आय के स्रोत पर निर्भर व्यक्ति (आय का स्रोत संबंधित नहीं है)' चुनें.
- 5. उपलब्ध फॉर्म की लिस्ट से, फॉर्म 41 खोजें.
- 6. संबंधित मूल्यांकन वर्ष चुनें (तारीख के अनुसार, ऑनलाइन फॉर्म 41 केवल AY 2022-23 के लिए फाइल किया जा सकता है. AY 2023-24 के लिए इसे प्रस्तुत करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है.
- 7. फॉर्म 41 में आवश्यक विवरण भरें. कृपया ध्यान दें कि फॉर्म 41 के साथ टैक्स रेजीडेंसी सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच होनी चाहिए.
- 8. फॉर्म 41 सत्यापित/हस्ताक्षर करें
- इनकम टैक्स नियम, 2025 के नियम 131 के अनुसार, निर्धारित फॉर्म (फॉर्म 41F सहित) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान किए जाने चाहिए:
(i). डिजिटल हस्ताक्षर के तहत, अगर डिजिटल हस्ताक्षर के तहत 'रिटर्न ऑफ इनकम (आय)' डॉक्यूमेंट दिया जाना ज़रूरी है या
(ii). खंड (i) के तहत कवर नहीं किए गए मामले में इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से).