आपके लिए कौन से लाभ उपलब्ध हैं?
सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम (SCSS) एक सरकार द्वारा समर्थित सेविंग विकल्प है, जिसे 60 और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को फाइनेंशियल सुरक्षा और निरंतर आय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. एच डी एफ सी बैंक के SCSS अकाउंट के साथ, आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और चिंता-मुक्त रिटायरमेंट के लिए आकर्षक ब्याज दरों, अच्छे रिटर्न और सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं.
एससीएसएस अकाउंट के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
SCSS अकाउंट के पात्रता मानदंड
सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम (SCSS) में इन्वेस्ट करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करना होगा:
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति, विशेष रूप से सीनियर सिटीज़न और पेंशनभोगी.
55 से 60 वर्ष के बीच की आयु के रिटायर नागरिक कर्मचारी, जो रिटायरमेंट, स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS) या स्पेशल VRS के तहत रिटायरमेंट हो चुके हैं.
रक्षा सेवाओं से रिटायर्ड कर्मचारी, जिनकी उम्र 50 और 60 वर्ष के बीच हो (सिविलियन डिफेंस कर्मचारियों को छोड़कर).
केंद्र या राज्य सरकार के मृत कर्मचारी की जीवनसाथी, जहां कर्मचारी की मृत्यु के समय 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो गई हो और पति/पत्नी को फैमिली पेंशन मिलती हो.
सीनियर सिटीज़न सेविंग अकाउंट (SCSS) खोलने के लिए:
एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें और सही तरीके से भरें
अपनी नज़दीकी एच डी एफ सी बैंक ब्रांच पर जाएं
आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ विधिवत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें
यह स्कीम 5 वर्षों की शुरुआती अवधि के साथ अधिकतम ₹30 लाख के डिपॉज़िट की अनुमति देती है, जिसे अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है. इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं. हालांकि, अर्जित ब्याज लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी तरह से टैक्स योग्य है.
एससीएसएस अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है:
विधिवत भरा हुआ SCSS अकाउंट खोलने का फॉर्म
एप्लीकेंट की पासपोर्ट-साइज़ फोटो
पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित कॉपी
नॉन-DBT आधार घोषणा के साथ आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित कॉपी
एप्लीकेंट की पात्रता कैटेगरी के आधार पर अतिरिक्त डॉक्यूमेंट (जैसे, रिटायरमेंट प्रूफ, पेंशन ऑर्डर आदि)