Kids Debit Card

मुख्य लाभ

क्‍या आप इसके लिए पात्र हैं?

SCSS में निवेश करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों में से एक को पूरा करना होगा:

  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति (विशेष रूप से पेंशनभोगी)
  • 55-60 वर्ष की उम्र के रिटायर्ड सिविलियन कर्मचारी, जो सुपरएनुएशन, VRS या स्पेशल VRS पर हैं
  • 50- 60 की आयु वाली रक्षा सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारी (नागरिक रक्षा कर्मियों को छोड़कर)
  • केंद्र और राज्य सरकार के मृत कर्मचारी की जीवनसाथी (कर्मचारी, जिनकी उम्र मृत्यु के समय 50 वर्ष हो गई थी)
  • ध्यान दें:
    - पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अकाउंट खोलने के लिए पात्र नहीं है
    - कर्मचारी के उत्तराधिकारी या कानूनी वारिस, अकाउंट खोलने के लिए पात्र नहीं हैं
    - NRI HUF, एओपी, नॉन-इंडिविजुअल इकाइयां अकाउंट खोलने के लिए पात्र नहीं हैं
    - जॉइंट अकाउंट के मामले में, प्राइमरी होल्डर की आयु पात्रता के लिए मानी जाती है
Print


शुरू करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स

अनिवार्य डॉक्यूमेंट

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड

पहचान और पते का प्रमाण

  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस
  • मतदाता पहचान पत्र
  • Job card issued by NREGA signed by State Government officer

अतिरिक्त डॉक्यूमेंट

  • अगर निवेशक की आयु 60 वर्ष से अधिक है और निवेश ₹10 लाख से अधिक है, तो अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन: फंड के स्रोत का प्रमाण
  • निवेशक की आयु के लिए अतिरिक्त डॉक्यूमेंटेशन 60 वर्ष से कम है:
     - नियोक्ता से सर्टिफिकेट, जो रिटायरमेंट का विवरण दर्शाता है
     - रिटायरमेंट के वितरण की तारीख का प्रमाण

टर्नअराउंड टाइम

  • अकाउंट खोलने के लिए टर्नअराउंड टाइम (TAT) तीन कार्य दिवस होगा, जो नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर लागू सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने और सत्यापन के अधीन होगा

सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम अकाउंट के बारे में अधिक जानकारी

फीस और शुल्क

सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम अकाउंट शिड्यूल शुल्क

क्रमांक. सेवा का विवरण शुल्क
1 नॉमिनेशन का रजिस्ट्रेशन, बदलाव या कैंसलेशन - वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है कोई फीस नहीं
2 अकाउंट स्टेटमेंट जारी करना कोई फीस नहीं
3 अकाउंट ट्रांसफर (प्रति रजिस्ट्रेशन) - 
(निम्नलिखित मामलों को ट्रांसफर नहीं माना जाता है, क्योंकि यह प्रशासनिक कारणों से किया जाता है -
1. SCWF नियम, 2016 के तहत अकाउंट का फ्रीज़ होना और बंद होना.
2. स्कीम अकाउंट बंद होना या सर्टिफाइड बंद होना.
₹100
Card Reward and Redemption

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

  • SCSS से संबंधित तिमाही ब्याज केवल अकाउंट खोलने के समय प्रदान किए गए लिंक्ड एच डी एफ सी बैंक सेविंग अकाउंट में जमा किया जाएगा. अगर ग्राहक लिंक्ड एच डी एफ सी बैंक ब्याज क्रेडिट अकाउंट को बदलना चाहते हैं, तो ग्राहक को उसी ग्राहक ID के तहत किसी अन्य एच डी एफ सी बैंक सेविंग अकाउंट में बदलाव करने के लिए होम ब्रांच में जाना होगा.
  • ब्याज क्रेडिट के दौरान, अगर ट्रांज़ैक्शन में अधूरी/गलत जानकारी जैसे कारणों से देरी होती है, तो बैंक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा.
  • NRI और HUF पात्र नहीं हैं.
  • SCSS के तहत सभी बैंकों में डिपॉज़िट राशि न्यूनतम ₹1,000 और अधिकतम ₹30 लाख (1000s के गुणक में) होगी.
  • इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 393 (पहले सेक्शन 194A) के अनुसार अर्जित ब्याज पर TDS काटा जाएगा. छूट के लिए पात्र ग्राहक TDS कटौती से बचने के लिए फॉर्म 121 (पहले फॉर्म 15H/G) सबमिट कर सकते हैं. हालांकि, बैंक सभी डिपॉज़िट पर कुल ब्याज का आकलन करने के लिए ब्याज जमा करते समय अस्थायी रूप से TDS होल्ड कर सकता है. अगर ग्राहक शून्य कटौती के लिए पात्र हैं, तो होल्ड की गई TDS राशि उसी वैल्यू की तिथि के अनुसार जारी की जाएगी.
  • अकाउंट को तीन वर्षों की अवधि/ब्लॉक के लिए कई बार बढ़ाया जा सकता है. 
  • अगर अकाउंट खोलने की तारीख के एक वर्ष से पहले अकाउंट बंद हो जाता है, तो अकाउंट के डिपॉज़िट पर भुगतान किए गए ब्याज को डिपॉज़िट से वसूल किया जाएगा. एक वर्ष और दो वर्षों के बाद समय से पहले निकासी के मामले में, डिपॉज़िट कुल राशि का क्रमशः 1.5% और 1% दंड लिया जाएगा. अगर एक्सटेंशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले अकाउंट बंद हो जाता है, तो कुल डिपॉज़िट के 1% के बराबर राशि काट ली जाएगी.
  • एससीएसएस के लिए ब्याज की गणना की वैल्यू तिथि को ग्राहक के सेविंग अकाउंट से डिपॉज़िट राशि डेबिट करने की सफल तिथि माना जाएगा.
  • जनसांख्यिकी में किसी भी बदलाव के लिए, कृपया नज़दीकी एच डी एफ सी बैंक ब्रांच से संपर्क करें. 
  • बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (स्कीम गाइडलाइन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार) जारी करता है, जिसमें केवल नॉमिनी रजिस्ट्रेशन (हां/नहीं) स्पष्ट रूप से लिखा होता है, जो डिपॉज़िट के प्रूफ के रूप में होता है और इसे डिपॉज़िट खोलने पर ग्राहक की बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेजा जाएगा. ध्यान दें: कृपया ध्यान दें कि बैंक SCSS के लिए पासबुक या डिपॉज़िट कन्फर्मेशन सलाह जारी नहीं करता है.
  • अगर SCSS को जॉइंट सेविंग्स अकाउंट से फंड किया जाता है, जहां मोड ऑफ ऑपरेशन्स (MoP) जॉइंटली है, तो एप्लीकेशन पर सभी अकाउंट होल्डर्स के हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि यह कंफर्म हो सके कि उन्हें पता है और वे किसी भी संबंधित डेबिट या क्रेडिट के लिए सहमत हैं.
  • एच डी एफ सी बैंक ने अभी तक एच डी एफ सी बैंक से अन्य बैंकों/पोस्ट ऑफिस में SCSS अकाउंट को ट्रांसफर करने की सुविधा शुरू नहीं की है. सिस्टम वर्तमान में विकास में है.

घोषणा

  • मैं स्कीम के नियमों और स्कीम पर लागू सरकारी सेविंग प्रमोशन नियम, 2018 और समय-समय पर उसमें किए गए बदलावों का पालन करने का वादा करता/करती हूं. स्कीम के तहत मेरे/हमारे अन्य अकाउंट का विवरण अकाउंट खोलने के फॉर्म में उल्लिखित है.
  • मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैं/हम भारत के निवासी नागरिक हैं और भविष्य में हमारे निवास/नागरिकत्व की स्थिति में किसी भी बदलाव के अकाउंट ऑफिस को सूचित करने का वचन देते हैं.
  • मैं/हम डिपॉज़िट की अधिकतम लिमिट (अभी ₹ 30,00,000/- और समय-समय पर संशोधित) का पालन करेंगे, जिसमें मेरे/हमारे द्वारा खोले गए सभी अकाउंट में जमा राशि शामिल होगी. अगर किसी भी समय, बैंक के अंदर या बाहर कोई अधिक डिपॉज़िट मिलता है, तो ऐसे अतिरिक्त डिपॉज़िट को अतिरिक्त ब्याज की वसूली के बाद मुझे/हमें वापस कर दिया जाएगा. इस स्कीम के तहत न्यूनतम डिपॉज़िट राशि ₹ 1000/- और ₹ 1000/- के गुणक में होगी/-. स्कीम के दिशानिर्देशों के अधीन जॉइंट अकाउंट खोले जा सकते हैं. डिपॉज़िट की अवधि 5 (पांच) वर्ष की होगी और प्रत्येक बार 3 (तीन) वर्ष के ब्लॉक तक बढ़ाई जा सकती है. समय से पहले डिपॉज़िट की निकासी पर जुर्माना लगाया जाएगा. 
  • अकाउंट के लिए डिपॉज़िट राशि केवल प्राप्त रिटायरमेंट के लाभों या तीस लाख रुपये (इनमें से जो कम हो) तक ही सीमित होगी.
  • एससीएसएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, ब्याज दरें समय-समय पर बदल सकती हैं. बैंक द्वारा फंड प्राप्त होने की तिथि/समय के अनुसार लागू ब्याज दरें दी जाएंगी
  • मैं/हम घोषणा करते हैं कि उक्त स्कीम के तहत नॉमिनेशन केवल निवासी भारतीयों या NRI के पक्ष में किया जा सकता है.


मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर दिए गए एप्लीकेशन में मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी, मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और अगर किसी भी समय, कोई भी जानकारी और/या घोषणा गलत पाई जाती है, तो डिपॉज़िट पर कोई ब्याज मुझे/हमें देय नहीं होगा*, और एच डी एफ सी बैंक डिपॉज़िट पर पहले से ही भुगतान किए गए ब्याज की वसूली के बाद अकाउंट बंद करेगा और डिपॉज़िट रिफंड करेगा.

Redemption Limit

सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम अकाउंट का ओवरव्यू

सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम (SCSS) एक सरकार द्वारा समर्थित सेविंग विकल्प है, जिसे 60 और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को फाइनेंशियल सुरक्षा और निरंतर आय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. एच डी एफ सी बैंक के SCSS अकाउंट के साथ, आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और चिंता-मुक्त रिटायरमेंट के लिए आकर्षक ब्याज दरों, अच्छे रिटर्न और सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं.

एससीएसएस अकाउंट के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:

विश्वसनीय, सरकार समर्थित निवेश

GOI द्वारा समर्थित स्कीम की सुरक्षा और आश्वासन का लाभ उठाएं.

आकर्षक ब्याज दर

रिटायरमेंट के दौरान अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी रिटर्न अर्जित करें.

उच्च इन्वेस्ट सीमा

₹ 30 लाख तक का निवेश करें, जिससे छोटी और बड़ी, दोनों तरह की बचत की सुविधा मिलती है.

तिमाही भुगतान

हर तिमाही में अच्छा रिटर्न प्राप्त करें, जिससे स्थिर और भरोसेमंद इनकम स्ट्रीम सुनिश्चित होता है.

टैक्स लाभ

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ उठाएं.

SCSS अकाउंट के पात्रता मानदंड

सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम (SCSS) में इन्वेस्ट करने के लिए, व्यक्तियों को निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करना होगा:

  • 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी व्यक्ति, विशेष रूप से सीनियर सिटीज़न और पेंशनभोगी.

  • 55 से 60 वर्ष के बीच की आयु के रिटायर नागरिक कर्मचारी, जो रिटायरमेंट, स्वैच्छिक रिटायरमेंट (VRS) या स्पेशल VRS के तहत रिटायरमेंट हो चुके हैं.

  • रक्षा सेवाओं से रिटायर्ड कर्मचारी, जिनकी उम्र 50 और 60 वर्ष के बीच हो (सिविलियन डिफेंस कर्मचारियों को छोड़कर).

  • केंद्र या राज्य सरकार के मृत कर्मचारी की जीवनसाथी, जहां कर्मचारी की मृत्यु के समय 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र हो गई हो और पति/पत्नी को फैमिली पेंशन मिलती हो.

सीनियर सिटीज़न सेविंग अकाउंट (SCSS) खोलने के लिए:

  • अपनी नज़दीकी एच डी एफ सी बैंक ब्रांच पर जाएं

  • आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ विधिवत भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें

यह स्कीम 5 वर्षों की शुरुआती अवधि के साथ अधिकतम ₹30 लाख के डिपॉज़िट की अनुमति देती है, जिसे अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है. इस स्कीम के तहत निवेश इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र हैं. हालांकि, अर्जित ब्याज लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार पूरी तरह से टैक्स योग्य है.

एससीएसएस अकाउंट खोलने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है:

  • विधिवत भरा हुआ SCSS अकाउंट खोलने का फॉर्म

  • एप्लीकेंट की पासपोर्ट-साइज़ फोटो

  • पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित कॉपी

  • नॉन-DBT आधार घोषणा के साथ आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित कॉपी

  • एप्लीकेंट की पात्रता कैटेगरी के आधार पर अतिरिक्त डॉक्यूमेंट (जैसे, रिटायरमेंट प्रूफ, पेंशन ऑर्डर आदि)

सामान्य प्रश्न

अकाउंट स्टेटमेंट (पास शीट) डिपॉज़िट का प्रमाण है, जो किसी निवेश को शुरू करने पर दिया जाएगा, जिसमें नॉमिनी रजिस्ट्रेशन (हां/नहीं) के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा होगा - कृपया ध्यान दें कि बैंक द्वारा इस निवेश के लिए कोई पासबुक/डिपॉज़िट कन्फर्मेशन एडवाइज़ जारी नहीं की जाती है. 

नहीं, सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम अकाउंट पर अर्जित ब्याज टैक्स मुक्त नहीं है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194A के अनुसार अर्जित ब्याज पर TDS काटा जाएगा. 

सीनियर सिटीज़न सेविंग स्कीम (SCSS) एक सरकारी द्वारा प्रायोजित सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसका उद्देश्य सीनियर सिटीज़न को रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए एक स्थिर और सुरक्षित आय का स्रोत प्रदान करना है. 

हां, अकाउंट खोलते समय SCSS की ब्याज दर 5 वर्षों के लिए तय की जाती है. इसमें केवल एक्सटेंशन अवधि की शुरुआत में ही बदलाव हो सकता है, यदि लागू हो. 

नहीं, अकाउंट न्यूनतम ₹1,000 के डिपॉज़िट और ₹1,000 के गुणक में किसी भी राशि के साथ खोला जा सकता है, बशर्ते कि सभी बैंक/पोस्ट ऑफिस में ₹30 लाख से अधिक राशि जमा न हो. 

नहीं, वर्तमान में SCSS डिपॉज़िट के लिए नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधा अभी तैयार की जा रही है. 

नहीं, अन्य बैंकों/पोस्ट ऑफिस से/ में ट्रांसफर-इन/ट्रांसफर-आउट सुविधाएं अभी तैयार की जा रही हैं. 

नहीं, अनिवासी भारतीय (NRI), भारतीय मूल के व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) SCSS में निवेश करने के लिए पात्र नहीं हैं. केवल निवासी भारतीय ही SCSS में निवेश करने के लिए पात्र हैं. 

एप्लीकेशन सबमिट करने और ऑपरेशन स्तर पर प्रोसेसिंग होने के बाद, ग्राहक के सेविंग अकाउंट से राशि डेबिट की जाएगी और वैल्यू डेट वही तिथि होगी जिस दिन राशि अकाउंट से डेबिट होगी. 

अकाउंट खोलने के लिए टर्नअराउंड टाइम (TAT) तीन कार्य दिवस होगा, जो नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर लागू सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जमा करने और सत्यापन के अधीन होगा.