Bajaj Allianz Long Term Two Wheeler Insurance Policy

आपके लिए ज़रूरी जानकारी

ओवरव्यू

लॉन्ग-टर्म टू व्हीलर पॉलिसी आपको किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण आपकी बाइक या स्कूटर को होने वाले नुकसान से कवर करती है. आपको दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण आपकी बाइक को होने वाले नुकसान के कारण होने वाले असाधारण उच्च लागतों के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. बस एक बार हमारा टू व्हीलर इंश्योरेंस खरीदें और लगातार 3 वर्षों तक चिंता-मुक्त रहें.

 

Card Reward and Redemption

विशेषताएं

  • अब आसान चरणों में अपनी बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदें/रिन्यू कराएं. 
  • किसी भी दूसरे बाइक इंश्योरेंस प्रदाता से अपने नो क्लेम बोनस का अधिकतम 50% तक ट्रांसफर करें. 
  • क्लेम और अन्य सहायता के लिए छुट्टी के दिनों में भी हमारी टेलीफोनिक सेवाएं 24x7 उपलब्ध हैं.
  • आपके द्वारा क्लेम किए जाने पर हमारे 24x7 कॉल-सेंटर के जरिए आपको तुरंत क्लेम सहायता पहुंचाई जाती है और क्लेम की स्थिति की जानकारी SMS के जरिए दी जाती है. Bajaj Allianz आपको झंझट मुक्त इंस्पेक्शन प्रोसेस प्रदान करता है, जिससे आपको टू-व्हीलर इंश्योरेंस के साथ उच्च सेवा स्टैंडर्ड भी मिलता है
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एक्सक्लूज़न

  • वाहन की सामान्य टूट-फूट और सामान्य एजिंग. 
  • मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल खराबी. 
  • उपयोग की सीमाओं के अनुसार इस्तेमाल करने की बजाय अन्यथा इस्तेमाल किया जा रहा वाहन. 
  • मान्य लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वाले व्यक्ति को/उसके द्वारा नुकसान
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पात्रता

मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आपके/फर्म के नाम पर मान्य रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए

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क्‍लेम प्रक्रिया

आपको अपनी कार की दुर्घटना/चोरी के बाद जल्द से जल्द क्लेम रजिस्टर करना होगा. आप यहां दिए गए पेज पर जाकर ऑनलाइन या हमारे टोल-फ्री नंबर - 1800-209-5858 पर फ़ोन करके ऐसा कर सकते हैं, जिसके बाद आप हमारे ग्राहक सेवा एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो जाएंगे, जो आपको पूरी इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे.

जनरल इंश्योरेंस पर कमीशन

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सामान्य प्रश्न

हां, पॉलिसी रिन्यूअल के बाद, पॉलिसीधारक अपने कवर को 3 वर्ष के प्लान में बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं या केवल वार्षिक प्लान के विकल्प के साथ जारी रह सकते हैं

कृपया क्लेम रजिस्टर करते समय निम्नलिखित जानकारी तैयार रखें:

  • इंजन और चैसी नंबर
  • दुर्घटना की तिथि और समय
  • दुर्घटना का विवरण और स्थान
  • टू-व्हीलर इंस्पेक्शन का पता
  • कि.मी. रीडिंग
  • चोरी के मामले में पुलिस की शिकायत
    कृपया ध्यान दें कि चोरी के मामले में, आपको जल्द से जल्द पुलिस की शिकायत दर्ज करनी होगी, ताकि जब आप हमारे साथ क्लेम रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप अन्य डॉक्यूमेंट के साथ उसे पेश कर सकें.
  • अगर आवश्यक हो, तो अपना टू-व्हीलर मरम्मत के लिए भेजें
    चाहे आपके टू-व्हीलर में टूट-फूट हो जाए, टक्कर हो जाए या यह किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाए, तो यदि वह चलने योग्य स्थिति में है तो आपको इसे गैरेज में ले जाना होगा, अगर यह चलने की स्थिति में है या आगे किसी भी नुकसान से बचने के लिए इसे टो कर ले जाना होगा.
  • क्लेम सेटलमेंट के लिए अंतिम चरण
    क्लेम सेटलमेंट के लिए आपको सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की कॉपी हमें सबमिट करनी होगी और उन्हें ओरिजिनल के साथ सत्यापित करना होगा. ध्यान दें कि आपको अपनी पॉलिसी में उल्लिखित नियमों के अनुसार अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें डेप्रिसिएशन राशि, साल्वेज आदि शामिल हैं, जिसे हमारे सर्वेक्षक द्वारा आपको सूचित किया जाएगा.

किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान से पॉलिसीधारक के टू-व्हीलर को कवर करने के अलावा, यह दुर्घटनाओं और लंबी अवधि के लिए किसी भी अन्य अप्रत्याशित घटना के लिए भी कवर प्रदान करता है. यह पॉलिसीधारक के लिए भी बहुत सुविधाजनक है क्योंकि यह धारक को बार-बार रिन्यूअल डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी भी परेशानी से बचाता है.

लॉन्ग टर्म टू-व्हीलर इंश्योरेंस 3 वर्षों की अवधि तक रहता है

अगर आपके पास किसी अन्य इंश्योरर से मौजूदा NCB है, तो इसे 50% तक ट्रांसफर किया जा सकता है

  • अब आसान चरणों में अपनी बाइक इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदें/रिन्यू कराएं.
  • किसी भी दूसरे बाइक इंश्योरेंस प्रदाता से अपने नो क्लेम बोनस का अधिकतम 50% तक ट्रांसफर करें.
  • क्लेम और अन्य सहायता के लिए छुट्टी के दिनों में भी हमारी टेलीफोनिक सेवाएं 24x7 उपलब्ध हैं.
  • आपके द्वारा क्लेम किए जाने पर हमारे 24x7 कॉल-सेंटर के जरिए आपको तुरंत क्लेम सहायता पहुंचाई जाती है और क्लेम की स्थिति की जानकारी SMS के जरिए दी जाती है.
  • वाहन की सामान्य टूट-फूट और सामान्य एजिंग.
  • मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल खराबी.
  • उपयोग की सीमाओं के अनुसार इस्तेमाल करने की बजाय अन्यथा इस्तेमाल किया जा रहा वाहन.
  • मान्य लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वाले व्यक्ति को/उसके द्वारा नुकसान.
  • ड्रग्स या शराब के प्रभाव में वाहन चलाने वाले व्यक्ति को/उसके द्वारा नुकसान.
  • युद्ध, विद्रोह या परमाणु जोखिम के कारण होने वाला नुकसान/क्षति.
  • सेंधमारी, घर तोड़ने या चोरी के कारण एक्सेसरीज़ को हुआ नुकसान या क्षति, जब तक कि उसी समय वाहन चोरी न हो जाए.
  • जब तक कि वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं होता है, तब तक टायर और ट्यूब जैसे कंज्यूमेबल के नुकसान के मामले में, कंपनी की देयता इन्हें बदलने की लागत के 50% तक सीमित होगी

कृपया ध्यान दें: विवरण के लिए, कृपया पॉलिसी के नियम और शर्तों के लिए प्रोडक्ट ब्रोशर देखें