banner-logo

लाभ और विशेषताएं

बचत का लाभ

  • 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि से लॉन्ग-टर्म में बचत का लक्ष्य पूरा होता है.

ब्याज का लाभ

  • ब्याज के मासिक या तिमाही भुगतान का विकल्प.

न्यूनतम निवेश लाभ

  • कम से कम ₹5000 और उसके बाद ₹100 के गुणक में निवेश करें.

अधिकतम राशि

  • ₹ 1.5 लाख (FY में)

टैक्स लाभ

  • जॉइंट डिपॉज़िट के मामले में, 80 C के तहत टैक्स लाभ केवल डिपॉज़िट के पहले होल्डर के लिए उपलब्ध होगा

Five Year Tax Savings FD

अप्लाई करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट

पहचान का प्रमाण

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड

पते का प्रमाण

  • लेटेस्ट यूटिलिटी बिल
  • पासपोर्ट

आय का प्रमाण

  • नवीनतम सैलरी स्लिप (वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए)
  • इनकम टैक्स रिटर्न (स्व-व्यवसायी व्यक्तियों के लिए)

पांच वर्षों के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट के बारे में अधिक जानें 

पांच वर्षों के लिए टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट कैसे खोलें

  • नेटबैंकिंग में लॉग-इन करें.

  • फिक्स्ड डिपॉज़िट टैब पर जाएं और 5 वर्ष का टैक्स सेविंग डिपॉज़िट चुनें

  • उस अकाउंट को चुनें जिसमें से राशि काट ली जाएगी और फिक्स्ड डिपॉज़िट राशि (न्यूनतम ₹5000) दर्ज करें.

  • डिपॉज़िट का प्रकार, मेच्योरिटी निर्देश, देय ब्याज और भुगतान और अकाउंट का तरीका चुनें.

  • अगर लागू हो, तो नॉमिनी दर्ज करें, 'जारी रखें' पर क्लिक करें और आपका फिक्स्ड डिपॉज़िट बन जाएगा.

  • यहां क्लिक करें और अपना 5 वर्ष का टैक्स सेविंग डिपॉज़िट खोलें.
     

Tax Deductions for Re-investment Fixed Deposits

फीस और शुल्क

यहां जॉइनिंग/रिन्यूअल फीस और अन्य शुल्क के बारे में अधिक जानें. 

अभी देखें 

री-इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉज़िट के लिए टैक्स कटौती 

नियमित फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) के लिए निम्नलिखित लागू होंगे 

  • जब किसी वित्तीय वर्ष में सभी ब्रांच में किसी ग्राहक की RD और FD पर देय ब्याज या फिर से निवेश किया गया ब्याज ₹40,000, (सीनियर सिटीज़न के लिए ₹50,000) से अधिक हो जाता है, तो TDS काटा जाएगा. 

  • वित्तीय वर्ष के दौरान हर तिमाही के अंत के बाद TDS सर्टिफिकेट आपको मेल कर दिया जाएगा, जो तिमाही के दौरान काटे गए TDS का विवरण प्रदान करता है. 

अगस्त 9 से लागू, लागू TDS दरें इस प्रकार हैं:  
14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक, निवासी डिपॉज़िट पर TDS दर 10% से घटाकर 7.5% कर दी गई है. 

  टैक्स दर सरचार्ज एजुकेशन सेस कुल
निवासी व्यक्ति और HUF 10% ---- ---- 10%
कॉर्पोरेट इकाई 10% ---- ---- 10%
फर्म 10% ---- ---- 10%
सहकारी समितियां और स्थानीय प्राधिकरण 10% ---- ---- 10%


फाइनेंस (नं.2) एक्ट, 2009 द्वारा शुरू की गई सेक्शन 206AA के अनुसार, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है, हर व्यक्ति जो आय प्राप्त करता है, जिस पर TDS कटौती योग्य है, वह अपना पैन प्रदान करेगा, ऐसा न करने पर मौजूदा TDS दर के अनुसार 20% की दर पर TDS काटा जाएगा.  

IT एक्ट, 1961 और IT के नियमों के अनुसार समय-समय पर TDS दर लागू होती है. आज, जब किसी वित्तीय वर्ष में सभी ब्रांच में किसी ग्राहक की FD और RD पर देय ब्याज या फिर से निवेश किया गया ब्याज ₹40,000, (सीनियर सिटीज़न के लिए ₹50,000/-) से अधिक हो जाता है, तो TDS लिया जाता है. इसके अलावा, अगर लागू हो, तो ब्याज अर्जित होने पर वित्तीय वर्ष के अंत में TDS लिया जाता है. 

  • अगर TDS रिकवर करने के लिए ब्याज राशि पर्याप्त नहीं है, तो इसे फिक्स्ड डिपॉज़िट की मूल राशि से रिकवर किया जा सकता है. अगर ग्राहक CASA से TDS रिकवर करना चाहता है, तो ब्रांच में अलग-अलग घोषणा भरकर इसे अप्लाई किया जा सकता है. 

  • रिन्यू किए गए डिपॉज़िट के लिए, डिपॉज़िट की नई राशि में ओरिजिनल डिपॉज़िट राशि और ब्याज जोड़ा जाता है, उसमें से TDS घटाया जाता है, अगर कोई हो तो, और उसमें से TDS के कंपाउंडिंग इफेक्ट को घटा दिया जाता है. री-निवेश मेंट डिपॉज़िट के लिए, ब्याज को TDS काटने के बाद री-निवेश किया जाता है और "इसलिए री-निवेश मेंट डिपॉज़िट के लिए मेच्योरिटी की राशि, मेच्योरिटी तक कटौती के बाद की अवधि के लिए टैक्स की लिमिट और टैक्स पर कंपाउंडिंग इफेक्ट के अनुसार अलग-अलग होगी.

  • IT एक्ट की धारा 139A(5A) के अनुसार, ऐसी आय या राशि प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जिससे IT एक्ट के प्रावधानों के तहत टैक्स काटा गया है, वह ऐसे टैक्स की कटौती के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को अपना पैन प्रदान करेगा. अगर आवश्यकता के अनुसार पैन प्रदान नहीं किया जाता है, तो बैंक स्रोत पर काटे गए टैक्स के क्रेडिट का लाभ न लेने और TDS सर्टिफिकेट जारी न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. 

  • अगर आपका पैन बैंक के साथ अपडेट नहीं है या गलत है, तो कृपया अपना पैन विवरण सबमिट करने के लिए अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाएं.

  • अगर वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही ग्राहक ID में बुक की गई सभी बकाया FD/RD की कुल वैल्यू ₹5 लाख (*) से अधिक है, तो पैन/फॉर्म 60 अनिवार्य है. 

  • पैन/फॉर्म 60 की अनुपस्थिति में:  
    (क) FD/RD को मेच्योरिटी पर रिन्यू नहीं किया जाएगा और मेच्योरिटी आय आपके लिंक किए गए अकाउंट में जमा कर दी जाएगी या बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट किए गए मेलिंग एड्रेस पर डिमांड ड्राफ्ट भेजा जाएगा.  
      
    (ख) RD की आय को FD में बदलने के लिए मेच्योरिटी निर्देशों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और मेच्योरिटी पर RD की आय आपके लिंक किए गए अकाउंट में जमा कर दी जाएगी. मासिक या तिमाही ब्याज भुगतान विकल्प के साथ बुक किए गए फिक्स्ड डिपॉज़िट, TDS रिकवरी डिफॉल्ट रूप से लिंक किए गए करंट/सेविंग अकाउंट से होगी. अधिक स्पष्टीकरण के लिए कृपया नज़दीकी ब्रांच जाएं/RM से संपर्क करें.

Tax Deductions for Re-investment Fixed Deposits

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें 

नियम व शर्तें

*ये (सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें) हमारे प्रत्येक बैंकिंग ऑफर के उपयोग को नियंत्रित करने वाले सभी विशिष्ट नियम और शर्तें हैं. आपके द्वारा चुने गए किसी भी बैंकिंग प्रोडक्ट पर लागू नियम और शर्तों को पूरी तरह से समझने के लिए कृपया उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें.    

महत्वपूर्ण नोटिस 

  • फाइनेंस (नं. 2) एक्ट, 2009 द्वारा शुरू किए गए सेक्शन 206AA के अनुसार, जो अप्रैल, 01, 2010 से प्रभावी है, उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी आय, जिस पर TDS (इसका अर्थ सोर्स से लिया जाने वाला टैक्स है, अर्थात आपको अपनी सैलरी पर जो टैक्स देना है, उसे पहले से ही काटा जा चुका है और आपको निवल राशि मिली है) काटा जाता है, अपना पैन प्रदान करना होगा, ऐसा नहीं करने पर डोमेस्टिक डिपॉज़िट के मामले में 20% (जबकि मौजूदा TDS (इसका अर्थ सोर्स से लिया जाने वाला टैक्स है, अर्थात आपको अपनी सैलरी पर जो टैक्स देना है, उसे पहले से ही काटा जा चुका है और आपको निवल राशि मिली है) की दर 10% है) की दर से और NRO डिपॉज़िट के मामले में 30.90% की दर से TDS काटा जाता है 

  • कृपया आगे ध्यान दें, कि पैन न होने पर CBDT के सर्कुलर नंबर: 03/11 के अनुसार TDS (इसका अर्थ सोर्स से लिया जाने वाला टैक्स है, अर्थात आपको अपनी सैलरी पर जो टैक्स देना है, उसे पहले से ही काट लिया जाता है और आपको नेट सैलरी (राशि) मिलती है) सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, फॉर्म 15 G/H और छूट से जुड़े अन्य सर्टिफिकेट जमा किए जाने पर भी मान्य नहीं होंगे और पीनल TDS (इसका अर्थ सोर्स से लिया जाने वाला टैक्स है, अर्थात आपको अपनी सैलरी पर जो टैक्स देना है, उसे पहले से ही काट लिया जाता है और आपको नेट सैलरी (राशि) मिलती है) लागू किया जाएगा.

Form 15 G/H Submit

संबंधित आर्टिकल और जानकारी देखें

टैक्स-सेविंग FDs क्या है?

इस प्रकार की FDs को निवेश को सुरक्षित रखते हुए अपनी टैक्स योग्य आय को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

जून 10,2026

FDs के टैक्स लाभ

ब्लॉग यह बताता है कि फिक्स्ड डिपॉज़िट (FDs) इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ कैसे प्रदान कर सकते हैं, जिसमें पात्रता मानदंड, क्लेम करने की प्रक्रिया और स्रोत पर काटे गए टैक्स (TDS) विवरण शामिल हैं, ताकि आप अपनी टैक्स बचत को ऑप्टिमाइज़ कर सकें.

अप्रैल 30,2025

अपनी सेलरी पर टैक्स योग्य आय की गणना कैसे करें?

<p><i>आप लागू टैक्स स्लैब और कटौतियों के आधार पर अपनी टैक्स योग्य आय और टैक्स देयता की गणना कर सकते हैं.<br /> &nbsp;</i></p>

फिक्स्ड डिपॉज़िट क्या है?

ब्लॉग फिक्स्ड डिपॉज़िट (FDs) के बारे में बताता है, एक वित्तीय प्रोडक्ट है, जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए एकमुश्त राशि जमा करते हैं, जो सेविंग अकाउंट और मार्केट निवेश की तुलना में सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है. यह फिक्स्ड ब्याज दरें, सुरक्षित रिटर्न, सुविधाजनक अवधि और FDs पर लोन लेने के विकल्प जैसी विशेषताओं को हाइलाइट करता है. 

Jan 08,2026

फिक्स्ड डिपॉज़िट (FDs) के आश्चर्यजनक लाभ क्या हैं?

टैक्स सेविंग, ओवरड्राफ्ट सुविधा, सुविधाजनक भुगतान और इंश्योरेंस-समर्थित निवेश प्रोटेक्शन विकल्पों सहित आश्चर्यजनक फिक्स्ड डिपॉज़िट लाभों के बारे में जानें.

जून 18,2026

सामान्य प्रश्न

पांच वर्ष का टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट एक प्रकार का फिक्स्ड डिपॉज़िट है जो आपको अपने निवेश पर फिक्स्ड रिटर्न अर्जित करते समय इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने की अनुमति देता है. डिपॉज़िट की 5-वर्ष की लॉक-इन अवधि होती है.

पांच-वर्षीय टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट और रेगुलर फिक्स्ड डिपॉज़िट के बीच मुख्य अंतर पहले से जुड़े टैक्स लाभ हैं. पांच वर्ष के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करके, आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत कटौती का क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्स योग्य आय को कम कर सकते हैं.

पांच वर्ष के टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट में निवेश करने से आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं. यह आपकी टैक्स योग्य आय को कम करता है और आपको टैक्स पर बचत करने में मदद करता है.

जब टैक्स-सेविंग इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने की बात आती है, तो टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD) टैक्स देयताओं को कम करते हुए अपनी वित्तीय रणनीतियों को बेहतर बनाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बन जाता है. पांच वर्ष की टैक्स सेविंग FD के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

  • अपने भविष्य को सुरक्षित करते हुए टैक्स बचाएं.
  • लॉक-इन 5 वर्ष.
  • मासिक और तिमाही भुगतान विकल्पों के साथ बुक किया जा सकता है.
  • जॉइंट डिपॉज़िट में केवल पहले होल्डर के लिए टैक्स लाभ उपलब्ध हैं.

भारत में पांच वर्ष की टैक्स सेविंग FD के लिए अप्लाई करने के लिए ये करें:

  1. चेक करें कि आप पात्र हैं या नहीं.
  2. ऑनलाइन अप्लाई करें.
  3. ज़रूरी डॉक्यूमेंट (आधार, पैन, यूटिलिटी बिल/पासपोर्ट, सैलरी स्लिप/इनकम टैक्स रिटर्न) सबमिट करें.
  4. अपना FD सर्टिफिकेट प्राप्त करें.

अगर आप इनमें से एक हैं, तो आप पात्र हैं: 

  • भारत के निवासी 
  • हिंदू अविभाजित परिवारः