इस डॉक्यूमेंट में निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ नीचे दिए गए संदर्भ के अनुसार ठीक वही है, जैसा कि यहां बताया गया है, जब तक कि कोई और संदर्भ न हो:
यहां बैंक का मतलब, एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड से है, जो कि कंपनी एक्ट 1956 के तहत भारत में निगमित एक बैंकिंग कंपनी है और इसका रजिस्टर्ड कार्यालय एच डी एफ सी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013, भारत में स्थित है और इसके उत्तराधिकारी और वारिस तय हैं
एच डी एफ सी बैंक द्वारा ग्राहक को डेबिट कार्ड VISA/Master card और Rupay के सहयोग से जारी किया जाता है.
कार्डहोल्डर का मतलब उस व्यक्ति से होता है, जो बैंक का ग्राहक हो और कार्ड का उपयोग करने के लिए अधिकृत हो..
EDC टर्मिनल का अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर करने वाला पॉइंट्स ऑफ सेल, जो कार्ड से होने वाले ट्रांज़ैक्शन को हैंडल कर सकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्ट कैप्चर (EDC) टर्मिनल, प्रिंटर, अन्य पेरिफेरल और एक्सेसरीज़, जिसमें PIN (यहां परिभाषित) पैड और डिवाइस चलाने के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर शामिल होता है और जो
विदेश (भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर) में मर्चेंट प्रतिष्ठान के ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस करता है.
इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन का अर्थ है कार्डहोल्डर द्वारा भारत, नेपाल और भूटान के अलावा किसी देश में अपने कार्ड से किए गए ट्रांज़ैक्शन.
मर्चेंट का अर्थ ऐसे व्यक्ति है जो कार्ड को स्वीकार करने वाले सेवा संस्थान का मालिक होता है या उसे मैनेज या संचालित करता है, चाहे कहीं भी स्थित हो, और इसमें अन्य स्टोर, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, एयरलाइन ऑर्गनाइज़ेशन, बैंक के ATM, VISA/MasterCard/Rupay कार्ड या मर्चेंट शामिल हैं.
मर्चेंट प्रतिष्ठानों का अर्थ ऐसे संस्थानों से होगा, जो जहां भी स्थित हैं वहां VISA/MasterCard/Rupay कार्ड को स्वीकार करते हैं और इनमें ऐसे अन्य स्टोर, दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, एयरलाइन ऑर्गनाइज़ेशन शामिल होंगे, जो VISA/MasterCard और Rupay कार्ड को स्वीकार करते हैं.
नियम, इस डॉक्यूमेंट में बताए गए कार्ड का उपयोग करने से जुड़े नियम और शर्तों को दर्शाते हैं
ट्रांज़ैक्शन का अर्थ होता है, किसी कार्डहोल्डर द्वारा ट्रांज़ैक्शन शुरू करने के लिए सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक को कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया निर्देश.
VISA/MasterCard/Rupay का अर्थ होगा कि इन मार्क का स्वामित्व VISA/MasterCard/Rupay International के पास है.
VISA/MasterCard /Rupay/ PLUS ATM नेटवर्क का अर्थ ऐसे ATM से होगा, जो जहां भी स्थित है, वहां VISA/MasterCard /Rupay स्वीकार किए जाते हैं और VISA/MasterCard / Rupay/ PLUS चिह्न दिखाई देते हैं.
इस डॉक्यूमेंट में, सभी संदर्भों में पुल्लिंग के तौर पर संदर्भित कार्डहोल्डर का मतलब स्त्रीलिंग से भी है.
ट्रांज़ैक्शन: ट्रांज़ैक्शन में मर्चेंट प्रतिष्ठान से कैश निकालना, खरीदे गए सामान / इस्तेमाल की गई सेवाओं के लिए भुगतान करना, ATM और/या मर्चेंट प्रतिष्ठानों पर कार्ड का उपयोग करके अन्य सेवाओं का लाभ लेना शामिल है.
पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (PIN / IPIN): बैंक, कार्डहोल्डर को एक PIN / IPIN आवंटित करेगा, जिसका उपयोग ATM से कैश निकालने और बैलेंस की जानकारी लेने के साथ-साथ नेटबैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग पर ट्रांज़ैक्शन की अनुमति देने के लिए किया जाएगा. कार्डहोल्डर PIN / IPIN की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार होगा. कार्ड के अनधिकृत उपयोग के लिए बैंक की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
किसी ऐसे सिस्टम के खराब होने की वजह से कार्डहोल्डर को होने वाले नुकसान के लिए बैंक ज़िम्मेदार होगा, जिसका नियंत्रण सीधे बैंक के पास होता है. हालांकि, अगर भुगतान सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण कोई भी नुकसान होता है और अगर कार्डहोल्डर उस डिवाइस या अन्य किसी नाम से पहचाने जाने वाले सिस्टम पर दिखाए गए मैसेज से यह समझ पाता है कि सिस्टम में तकनीकी खराबी है, तो उसके बाद हुए नुकसान के लिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा. ट्रांज़ैक्शन पूरा नहीं होने या उसमें किसी प्रकार का नुकसान होने पर, शर्तों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रावधानों के अनुसार बैंक की ज़िम्मेदारी केवल मूल राशि और ब्याज में हुए नुकसान तक ही सीमित रहेगी.
कार्ड को RBI के समय-समय पर लागू होने वाले विनियमों के हिसाब से ही जारी और उपयोग किया जाना चाहिए.
कार्ड का उपयोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के अनुसार ही किया जाएगा. कार्डहोल्डर द्वारा इन नियमों का पालन नहीं करने पर, फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट, 1999 और विदेशी विनियम से संबंधित और समय-समय पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून और / या विनियम के तहत की गई कार्यवाही के लिए कार्डहोल्डर ही ज़िम्मेदार होंगे. इनमें से किसी भी स्थिति में कार्डहोल्डर को बैंक या RBI द्वारा कार्ड का इस्तेमाल करने से वंचित किया जा सकता है. इस कार्ड का उपयोग भारत, नेपाल और भूटान में फॉरेन करेंसी से जुड़े ट्रांज़ैक्शन का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब है कि नेपाल और भूटान में कार्ड का उपयोग करते समय, ट्रांज़ैक्शन की करेंसी उन देशों की स्थानीय करेंसी या फिर भारतीय रुपया होनी चाहिए. अगर कार्ड कैंसल हो जाता है, चाहे एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन का अनुपालन न करने के कारण हो या फिर किसी और कारण से, कार्ड का उपयोग करने के ऐसे किसी भी प्रयास के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह प्रयास भारत में किया गया हो या विदेश में, जिसके परिणामस्वरूप कार्ड अस्वीकृत हो जाता है और संबंधित मर्चेंट को कैंसल हुए कार्ड को रखने का अधिकार होगा.
विदेश की यात्रा करने वाले कार्डहोल्डर, RBI द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली विदेश में उपयोग से जुड़ी सीमाओं के तहत, अपने निजी उपयोग से संबंधित खर्चों के लिए कार्ड का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि विदेश यात्रा के दौरान खर्च की गई कुल राशि, निर्धारित राशि से अधिक न हो. विदेश में खरीदे गए माल के भारत में आयात को, बैगेज से जुड़े लागू नियम / EXIM पॉलिसी के हिसाब से मैनेज किया जाएगा. बैंक की अधिकृत डीलर ब्रांच द्वारा विनिमय से जुड़े अधिकारों/पात्रता को (यात्रा से पहले) निर्धारित कर लिया जाना चाहिए. कार्ड का उपयोग उन रेमिटेंस को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए रेग्युलेशन के तहत एक्सचेंज को रिलीज़ किए जाने की अनुमति नहीं है.
यह कार्ड विदेश में उपयोग करने के लिए मान्य है.
यह कार्ड बताए गए महीने के आखिरी कामकाजी दिन तक मान्य होता है. इसे अनुरोध पर दोबारा जारी किया जा सकता है.
यह कार्ड आगे बताई गई सभी जगहों पर स्वीकार किया जाता है:
विदेश में ऐसे किसी भी बैंक का ATM, जो VISA/MasterCard / PLUS ATM नेटवर्क का मेंबर है
विदेश में स्थित किसी भी VISA/MasterCard मर्चेंट आउटलेट पर
डेबिट कार्ड को बैंक द्वारा ऑटो-रिन्यू किया जाएगा. रिन्यू किया गया कार्ड ग्राहक के रजिस्टर्ड डाक पते पर भेजा जाएगा. ग्राहक द्वारा नए कार्ड को ऐक्टिवेट करने पर, पुराने कार्ड को डी-ऐक्टिवेट कर दिया जाएगा. ग्राहक ब्रांच में जाकर या रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क करके कभी भी डेबिट कार्ड से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने से मना कर सकते हैं.
कार्डहोल्डर हमेशा कार्ड को सुरक्षित स्थान पर रखेंगे. किसी भी परिस्थिति में कार्डहोल्डर, किसी अन्य व्यक्ति को कार्ड का उपयोग करने की अनुमति नहीं देंगे. कार्ड मिलते ही कार्डहोल्डर उस पर हस्ताक्षर करेंगे.
कार्ड के संबंध में बैंक द्वारा ऑफर की गई सभी सुविधाओं और कार्ड के उपयोग से जुड़े सभी शुल्कों के लिए कार्डहोल्डर ही ज़िम्मेदार होंगे.
अगर कार्डहोल्डर को स्टेटमेंट में बताए गए किसी भी शुल्क के संबंध में कोई शिकायत है, तो कार्डहोल्डर को यह सलाह दी जाती है कि स्टेटमेंट जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बैंक को उस शुल्क से जुड़े विवरण दें, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि सभी शुल्क सही हैं और कार्डहोल्डर को स्वीकार्य हैं.
अगर कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो कार्डहोल्डर को स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए और उसके बाद रिपोर्ट की एक कॉपी बैंक को भेजनी चाहिए. कार्ड के हॉटलिस्ट होने तक कार्ड से हुए सभी खर्चों के लिए कार्डहोल्डर ही उत्तरदायी होंगे. अगर किसी कार्ड पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, तो उस मामले में उससे किए गए सभी खर्चों के लिए कार्डहोल्डर ही उत्तरदायी होंगे. कार्डहोल्डर, टेलीफोन के माध्यम से बैंक को कार्ड के खो जाने की रिपोर्ट कर सकते हैं. पूरी तरह से जांच/सत्यापन करने के बाद बैंक कार्ड को निलंबित/ब्लॉक कर देगा और इस अकाउंट पर कार्डहोल्डर को हुई किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा. ऐसी सूचना मिलने के बाद बैंक, कामकाजी समय के दौरान कार्ड को हॉटलिस्ट/कैंसल कर देगा. सेवा शुरू होने पर, कार्डहोल्डर को हॉटलिस्टिंग से जुड़े अन्य चैनल ऑफर किए जा सकते हैं.
अगर कार्डहोल्डर का कार्ड विदेश में कहीं खो जाता है, तो वह ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं, या VISA/MasterCard की ग्लोबल एमरजेंसी असिस्टेंस हेल्पलाइन के माध्यम से कार्ड के खो जाने की रिपोर्ट कर सकते हैं. अगर कार्डहोल्डर VISA/MasterCard की ग्लोबल एमरजेंसी असिस्टेंस सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो ऐसी सेवाओं के उपयोग के लिए लगने वाले शुल्क कार्डहोल्डर द्वारा वहन किए जाएंगे
कार्डहोल्डर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक बार कार्ड खो जाने, चोरी हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की रिपोर्ट करने के बाद, अगर कार्ड वापस मिल जाता है, तो कार्डहोल्डर को उसे तुरंत काटना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्ड का दुरुपयोग न हो.
कार्ड की सुरक्षा के लिए कार्डहोल्डर ही ज़िम्मेदार होंगे और उसे सुरक्षित रखने के लिए वह सभी आवश्यक कदम उठाएंगे. अगर बैंक यह निर्धारित करता है कि ऊपर बताए गए तथ्य संदिग्ध हैं, तो खोए या चोरी हुए कार्ड से हुए फाइनेंशियल नुकसान की ज़िम्मेदारी कार्डहोल्डर की ही रहेगी.
बैंक द्वारा रिप्लेसमेंट (नया) कार्ड जारी किया जा सकता है, बशर्ते कार्डहोल्डर, कार्ड लेने से जुड़े सभी नियम और शर्तों का पालन करते हों.
अगर ग्राहक का एच डी एफ सी बैंक डेबिट कार्ड खो जाता है/चोरी हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है; तो ग्राहक मोबाइलबैंकिंग ऐप, नेटबैंकिंग, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन, WhatsApp बैंकिंग, ईवीए चैटबॉट, फोनबैंकिंग और ब्रांच बैंकिंग जैसे किसी भी चैनल के माध्यम से कार्ड को हॉटलिस्ट/ब्लॉक कर सकता है. विवरण नीचे दिए गए लिंक में अपडेट किया गया है - https://www.hdfcbank.com/personal/pay/cards/debit-cards/block-loststolen-card
किसी भी विफल/असफल ट्रांज़ैक्शन की राशि T+5 दिनों के भीतर ऑटोमैटिक रूप से वापस कर दी जाएगी. ऊपर बताई गई TAT (समय-सीमा) से अधिक देरी होने पर ग्राहक को प्रति दिन ₹ 100/- का मुआवजा दिया जाएगा.
इस कार्ड का उपयोग ATM लोकेशन पर एक गोपनीय PIN की मदद से किया जा सकता है. कार्ड खरीदते समय कार्डहोल्डर को उसका PIN दिया जाता है और कार्डहोल्डर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें यह PIN बंद लिफाफे में मिले. PIN को कभी भी किसी व्यक्ति से साथ शेयर नहीं करना चाहिए या उन्हें लिखकर ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए, जहां कोई अन्य व्यक्ति उसे देख सके. किसी को PIN बता देना या उचित स्तर पर सुरक्षा का पालन न करते हुए इसे गोपनीय न रख पाने पर होने वाले नुकसान के लिए कार्डहोल्डर ही ज़िम्मेदार होते हैं. PIN का उपयोग करके किए गए सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए कार्डहोल्डर ही ज़िम्मेदार होंगे और वे किसी भी ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड के लिए ज़िम्मेदार होंगे.
यह कार्ड विदेश के संस्थानों के सभी VISA/MasterCard/Rupay / PLUS ATM नेटवर्क पर स्वीकार किया जाता है. इस तरह की और भी सेवाओं के संबंध में अन्य संस्थानों के साथ कार्डहोल्डर के किसी भी ट्रांज़ैक्शन की ज़िम्मेदारी को बैंक स्वीकार नहीं करेगा. इस तरह की सेवाओं के लिए ATM नेटवर्क द्वारा लगाए गए शुल्कों के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा. अगर कार्डहोल्डर को किसी भी PLUS ATM नेटवर्क संस्थान से संबंधित कोई शिकायत है, तो इस मामले का समाधान करने के लिए कार्डहोल्डर को उस संस्थान से संपर्क करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने पर उन्हें बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से राहत नहीं मिलेगी. हालांकि, कार्डहोल्डर को अपनी शिकायत के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए.
बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित की जाने वाली सुविधाओं के लिए अलग-अलग सेवा शुल्क लगाए जाएंगे और उन्हें कार्ड अकाउंट से काटा जाएगा. अगर इस तरह के सेवा शुल्क लेने के लिए कार्ड अकाउंट में पर्याप्त फंड नहीं होता है, तो बैंक ऐसे ट्रांज़ैक्शन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और कार्डहोल्डर को बैंक का निर्णय मानना ही होगा. ट्रांज़ैक्शन को अस्वीकार करने की वजह से होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा. बैंक के पास यह अधिकार होता है कि वह बैंक के द्वारा दी गई सभी सेवाओं के लिए, जो भी राशि बकाया है, उसके एडजस्टमेंट के लिए कार्डहोल्डर के अकाउंट में (चाहे वह किसी एक के नाम पर हो या जॉइंट अकाउंट हो) वर्तमान या भविष्य में डिपॉज़िट की जाने वाली राशि में से पूरी बकाया राशि को सेट-ऑफ (एडजस्ट) और लीन कर सकता है, फिर भले ही उस पर कोई और लीन या शुल्क लगे हों.
ऐसे कई देश हैं, जहां ATM सेवा प्रदाता उनके ATM का उपयोग करने पर शुल्क लगाते हैं. इस तरह के शुल्क पर एच डी एफ सी बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसलिए अगर ATM पर ऐसा पॉप-अप मैसेज आता है, जिसमें सेवा के लिए सेवा शुल्क निर्दिष्ट होता है, तो कृपया उस ATM का उपयोग न करें, क्योंकि ये शुल्क वापस नहीं किए जा सकते हैं.
यह कार्ड विदेशों में उन सभी इलेक्ट्रॉनिक मर्चेंट प्रतिष्ठानों पर स्वीकार किया जाता है, जिन पर VISA/MasterCard/Rupay लोगो होता है.
यह कार्ड केवल इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के लिए है और केवल उन्हीं मर्चेंट प्रतिष्ठानों पर स्वीकार्य होगा, जिनके पास EDC टर्मिनल होता है. इलेक्ट्रॉनिक उपयोग का अर्थ है कि EDC टर्मिनल से चार्जस्लिप / ट्रांज़ैक्शन स्लिप इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रिंट हो जाती है.
इस कार्ड को मर्चेंट प्रतिष्ठान पर इंस्टॉल किए गए EDC टर्मिनल पर कार्डहोल्डर के हस्ताक्षर की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है.
EDC टर्मिनल से सेल्स स्लिप जनरेट होने के बाद ट्रांज़ैक्शन को अधिकृत और पूरा माना जाता है. ट्रांज़ैक्शन की राशि कार्ड से लिंक प्राइमरी अकाउंट से तुरंत डेबिट हो जाती है. कार्डहोल्डर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक खरीद के लिए मर्चेंट लोकेशन पर केवल एक ही बार कार्ड का उपयोग किया जाए
हर बार कार्ड का उपयोग करने पर सेल्स स्लिप प्रिंट की जाएगी और कार्डहोल्डर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खरीद के समय मर्चेंट लोकेशन पर कार्ड का एक से अधिक बार उपयोग न हो.
मर्चेंट प्रतिष्ठान के साथ कार्डहोल्डर के किसी भी ट्रांज़ैक्शन की ज़िम्मेदारी को बैंक स्वीकार नहीं करेगा, इस ट्रांज़ैक्शन में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा और भी कई चीज़ें शामिल हैं. अगर कार्डहोल्डर को किसी VISA/MasterCard /Rupay मर्चेंट प्रतिष्ठान से कोई शिकायत है, तो मामले को सुलझाने के लिए कार्डहोल्डर को मर्चेंट प्रतिष्ठान से संपर्क करना चाहिए और अगर ग्राहक ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बैंक के प्रति किसी भी दायित्व से राहत नहीं मिलेगी. हालांकि, कार्डहोल्डर को अपनी शिकायत के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करना चाहिए.
किसी मर्चेंट प्रतिष्ठान/ATM द्वारा लगाए गए किसी भी सरचार्ज के लिए और कार्ड अकाउंट से ली गई किसी भी ट्रांज़ैक्शन राशि के लिए बैंक कोई ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है.
जब भी मर्चेंट प्रतिष्ठान में कार्ड का उपयोग किया जाता है, तब कार्डहोल्डर को सेल्स स्लिप पर हस्ताक्षर करना चाहिए और उसकी कॉपी संभाल कर रखनी चाहिए. अतिरिक्त शुल्क लिए जाने पर बैंक, सेल्स स्लिप की कॉपी दे सकता है. अगर किसी सेल्स स्लिप पर कार्डहोल्डर के हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन उन्हें कार्डहोल्डर द्वारा अधिकृत साबित किया जाता है, तो कार्डहोल्डर उसके लिए ज़िम्मेदार होंगे.
किसी मर्चेंट प्रतिष्ठान द्वारा बैंक से की गई किसी भी शुल्क या अन्य भुगतान की मांग इस बात का प्रामाणिक साक्ष्य होगी कि उस मांग पर दर्ज शुल्क लिया गया था, वह राशि मर्चेंट प्रतिष्ठान पर उचित रूप से और कार्डहोल्डर द्वारा खर्च की गई थी और उस कार्डहोल्डर का संदर्भ उस शुल्क या अन्य मांग में (जो भी केस हो) में दिया गया है, और यह कार्ड खोने, चोरी होने या धोखाधड़ी से उपयोग किए जाने के मामले को छोड़कर, कार्डहोल्डर द्वारा कार्ड का उपयोग किए जाने का प्रमाण होता है.
अगर कोई मर्चेंट किसी एरर या मर्चेंडाइज़ रिटर्न होने के कारण पूरे हो चुके ट्रांज़ैक्शन को कैंसल करना चाहता है, तो मर्चेंट को सबसे पहले वाली बिक्री की रसीद को कैंसल करना चाहिए और कैंसल की गई रसीद की एक कॉपी अपने पास रखनी चाहिए. ऐसे ट्रांज़ैक्शन के कारण डेबिट हुई राशि के रिफंड को मैनुअल रूप से प्रोसेस किया जाएगा और मांगे जाने पर कैंसल की गई सेल्स स्लिप को प्रस्तुत करना होगा.
किसी भी मर्चेंट/डिवाइस या कम्युनिकेशन लिंक में एरर आने के कारण सभी रिफंड और एडजस्टमेंट को मैनुअल रूप से प्रोसेस किया जाएगा और जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद और लागू VISA/MasterCard नियमों और विनियमों के अनुसार उसे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. कार्डहोल्डर इस बात से सहमत होते हैं कि इस समय प्राप्त होने वाले किसी भी डेबिट को इस रिफंड पर विचार किए बिना, केवल अकाउंट में उपलब्ध बैलेंस के आधार पर ही स्वीकार किया जाएगा. अगर कार्डहोल्डर भुगतान से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक को उसकी क्षतिपूर्ति भी करनी पड़ेगी.
चेक-इन के दौरान होटल में और ऐसे अन्य स्थानों पर भी कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जहां खरीद से संबंधित ट्रांज़ैक्शन या सेवा पूरी होने से पहले ही भुगतान करना होता है.
बैंक द्वारा सेवा शुरू किए जाने पर किसी भी मेल ऑर्डर / फोन ऑर्डर / इंटरनेट खरीद के लिए कार्ड का उपयोग करने की सुविधा दी जाएगी.
वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता: बैंक, कार्डहोल्डर द्वारा मर्चेंट प्रतिष्ठान से खरीदे या इस्तेमाल किए गए मर्चेंडाइज़, वारंटी या सेवाओं के लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार नहीं होगा, जिसमें कार्डहोल्डर द्वारा दिए गए ऑर्डर की डिलीवरी में देरी होना, डिलीवरी नहीं होना, सामान नहीं मिलना या फिर खराब सामान मिलना शामिल है. यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिए कि कार्ड की सुविधा पूरी तरह से कार्डहोल्डर को सामान खरीदने या सेवाओं का लाभ लेने के लिए दी गई है और बैंक सामान या सेवाओं के संबंध में गुणवत्ता, डिलीवरी या अन्य किसी तरह की कोई वारंटी नहीं देता है या कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है, और किसी भी विवाद की स्थिति में कार्डहोल्डर को मर्चेंट प्रतिष्ठान के साथ विवाद सुलझाना होगा.
बैंक कार्ड का उपयोग ('ट्रांज़ैक्शन') करके की गई सामान की खरीदारी या इस्तेमाल की गई सेवाओं के खर्च, कैश, फीस, शुल्क और भुगतान के लिए कार्ड अकाउंट से राशि डेबिट करेगा. सभी ट्रांज़ैक्शन, कार्ड से लिंक किए गए कार्ड अकाउंट के स्टेटमेंट में दिखाई देंगे. ऐसे विवरणों को
कार्ड खरीदते समय कार्डहोल्डर द्वारा दिए गए डाक पते पर उस महीने के अंत में भेजा जाएगा, जिस महीने में कार्ड को ट्रांज़ैक्शन के लिए उपयोग किया गया है.
कार्डहोल्डर इस बात से सहमत होते हैं कि बैंक के पास उनके कार्ड से संबंधित ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड प्रामाणिक और निर्णायक है.
कार्डहोल्डर को यह सुझाव दिया जाता है कि वह मर्चेंट प्रतिष्ठानों पर ATM / EDC टर्मिनल द्वारा जनरेट किए गए ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड अपने पास रखें.
कार्डहोल्डर इस बात से सहमत होते हैं कि अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न होने पर वह कार्ड से कैश निकालने / खरीदारी करने का प्रयास नहीं करेंगे. कार्ड में पर्याप्त बैलेंस है, यह सुनिश्चित करने की पूरी ज़िम्मेदारी कार्डहोल्डर की ही होती है.
अगर कार्ड के ट्रांज़ैक्शन के कारण अकाउंट में मौजूद राशि से ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक कार्डहोल्डर को उचित नोटिस देकर उनके दूसरे अकाउंट, चाहे केवल उनके नाम पर हो या जॉइंट अकाउंट हो, उससे बकाया राशि लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
इन नियम और शर्तों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बैंक और कार्डहोल्डर के बीच समय-समय पर होने वाले दूसरे एग्रीमेंट या कानून के अनुसार फंड को सेट-ऑफ, ट्रांसफर या अप्लाई करने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है.
RBI के एक्सचेंज कंट्रोल रेग्युलेशन के अनुसार उचित उद्देश्यों के लिए कार्ड का उपयोग करने की अनुमति है.
RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगर विदेश यात्राओं के दौरान कार्ड का उपयोग, कार्डहोल्डर के लिए तय फॉरेन करेंसी से जुड़े अधिकारों से अधिक हो जाता है, तो कार्डहोल्डर को उपयोग की गई फॉरेन करेंसी के लिए खर्च के रिकॉर्ड के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा. बैंक इस मामले की रिपोर्ट
पूरे विवरण के साथ एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिस को करने के लिए अधिकृत होता है.
कार्डहोल्डर के हस्ताक्षर वाली सेल्स स्लिप, जिस पर कार्ड नंबर भी होता है, बैंक और कार्डहोल्डर के बीच कार्डहोल्डर के पूरे दायित्व का निर्णायक साक्ष्य होता है और बैंक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं होगी कि कार्डहोल्डर को
खरीदा गया / खरीदा जाने वाला सामान सही स्थिति में मिल गया है या उसे इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली सेवा यथासमय संतोषजनक रूप से मिल गई.
बैंक, VISA/MasterCard के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित समय-लिमिट के भीतर स्टेटमेंट में बताए गए लागू शुल्क से असंतुष्ट कार्डहोल्डर की समस्या को हल करने के लिए विश्वसनीय और उचित प्रयास करेगा. अगर ऐसे प्रयास के बाद, बैंक यह निर्धारित करता है कि दिखाया गया शुल्क सही है, तो सेल्स स्लिप या भुगतान से संबंधित आवश्यकता की एक कॉपी के साथ पूरा विवरण कार्डहोल्डर को भेजा जाएगा.
किसी संस्थान द्वारा कार्ड को स्वीकार न करने के मामले में बैंक कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है.
उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आगे बताए अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के संबंध में बैंक, एप्लीकेंट के प्रति किसी भी दायित्व के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा:
सप्लाय किए गए सामान या सेवाओं में कोई खराबी.
किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड को स्वीकार करने से मना करना.
किसी कंप्यूटर टर्मिनल में आई खराबी.
कार्डहोल्डर के अलावा किसी और द्वारा ट्रांज़ैक्शन के निर्देश प्रभावित होना.
कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई स्टेटमेंट या इस संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य.
कार्डहोल्डर द्वारा बैंक के परिसर में बैंक के अधिकृत कर्मचारी के अलावा
किसी और व्यक्ति को कार्ड देना.
बैंक द्वारा कार्ड पर लिखी हुई समाप्ति तारीख से पहले कार्ड को लौटाने की मांग करने और उसे हासिल करने के अपने अधिकारों का उपयोग करना, फिर चाहे इस तरह की मांग और सरेंडर बैंक या किसी अन्य व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा की गई हो और / या हासिल की गई हो.
बैंक द्वारा किसी भी कार्ड को समाप्त करने के अधिकार का उपयोग करना.
एप्लीकेंट के क्रेडिट से जुड़ी साख और प्रतिष्ठा में कथित तौर पर हुआ कोई भी नुकसान, जो कार्ड को दोबारा पाने और / या किसी मर्चेंट प्रतिष्ठान द्वारा रिटर्न कर दिए जाने या कार्ड को स्वीकार करने से मना कर दिए जाने के कारण हुआ हो.
बैंक द्वारा प्रकट किए गए किसी भी विवरण में शामिल कोई भी गलत-स्टेटमेंट, गलत-बयानी, एरर (त्रुटि) या चूक.
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार, फॉरेन करेंसी के विनिमय से जुड़ी लिमिट से अधिक उपयोग करने के कारण लगने वाले शुल्क को अस्वीकार करना, या बैंक को कार्डहोल्डर द्वारा उसकी पात्रता से अधिक खर्च किए जाने की जानकारी होना.
किसी मर्चेंट लोकेशन / ATM पर किसी भी कारण से ट्रांज़ैक्शन अस्वीकार होना.
कार्डहोल्डर विशेष रूप से यह स्वीकार करते हैं कि प्रदान किए गए किसी भी इंश्योरेंस कवर के आधार पर बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा और इस बात से भी सहमत होते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कार्डहोल्डर की मृत्यु होने और/या सामान खोने और/या पासपोर्ट खोने के मामले में पूरी तरह से क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी और
इसके कारण होने वाले या इस तरह के इंश्योरेंस कवर के संबंध में, ऐसे इंश्योरेंस कवर में किसी कमी या दोष की वजह से या उसके संबंध में, रिकवरी या क्षतिपूर्ति के भुगतान, क्लेम की प्रोसेसिंग या सेटलमेंट या किसी और भी तरीके से, किसी भी मामले के लिए बैंक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, और इस तरह से सभी मामले सीधे इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजे जाएंगे और उसी कंपनी द्वारा इनका समाधान किया जाएगा.
CASA अकाउंट में रजिस्टर्ड नॉमिनी को डेबिट कार्ड लिंक्ड इंश्योरेंस कवर में डिफॉल्ट नॉमिनी माना जाएगा.
डेबिट कार्ड के वेरिएंट के अनुसार, चुनिंदा कॉम्प्लीमेंटरी इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है. डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस से संबंधित किसी भी प्रश्न या क्लेम के लिए, ग्राहक एच डी एफ सी बैंक की ब्रांच से या इस लिंक पर उपलब्ध विभिन्न अन्य माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं - https://www.hdfcbank.com/personal/need-help/contact-us
कार्डहोल्डर यह स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार प्रदान किया गया इंश्योरेंस कवर कार्डहोल्डर को केवल संबंधित इंश्योरेंस पॉलिसी की लागू शर्तों के अनुसार ही उपलब्ध कराया जाएगा और यह तब तक के लिए उपलब्ध होगा, जब तक कार्डहोल्डर, संबंधित बैंक के ऐक्टिव कार्ड का कार्डहोल्डर रहते हैं. किसी भी कारण से कार्ड/अकाउंट को कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए कैंसल किए जाने या वापस ले लिए जाने पर, ऐसे इंश्योरेंस कवर का लाभ, कार्ड/अकाउंट बंद होने की तारीख से ऑटोमैटिक रूप से और अपने-आप ही खत्म हो जाएगा. इसके अलावा कार्डहोल्डर इस बात से भी सहमत होते हैं कि अपने कार्ड/अकाउंट के जारी रहने के दौरान भी, बैंक किसी भी समय अपने विवेकाधिकार से और कार्डहोल्डर को उचित सूचना देकर या कार्ड/अकाउंट को निरस्त किए जाने का कारण बताकर, ऐसे इंश्योरेंस कवर के लाभ को निलंबित कर सकता है, वापस ले सकता है या कैंसल कर सकता है और इस लाभ को जारी रखने के लिए बैंक पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं होगा. आपके डेबिट कार्ड पर प्रदान किया जाने वाला वर्तमान इंश्योरेंस लाभ, एच डी एफ सी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहयोग से दिया जाता है.
कवर के विस्तृत नियम और शर्तें निम्नलिखित हैं:
1. पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस
1.1. यह डेथ ओनली कवर है, जिसकी अधिकतम लिमिट ₹ 2,00,000 है, जो हवाई/रेल/दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी शारीरिक चोट पर मान्य है
1.2. चोट लगने के 12 महीनों के भीतर मृत्यु होना
1.3. दुर्घटना में चोट और बाद की मृत्यु डेबिट कार्ड (लाइव और ऐक्टिव कार्ड) की वैधता अवधि के भीतर होनी चाहिए
2. प्लेन में चेक-इन किए गए सामान के नुकसान से जुड़ा कवर
2.1. अधिकतम कवर ₹20,000 है
2.2. यह नियम उन चेक-इन बैग पर लागू होता है, जो एयरलाइन की वजह से खो गए हैं और एयरलाइन द्वारा उसकी देयता स्वीकार की गई हो
2.3. इंश्योरेंस कवर के तहत किए जाने वाले भुगतान में से उस राशि को कम कर दिया जाएगा, जितना भुगतान करने के लिए एयरलाइन उत्तरदायी है
3. पासपोर्ट रीकंस्ट्रक्शन कवर
3.1. केवल पासपोर्ट के रीकंस्ट्रक्शन (दोबारा से बनाने) की असल लागत. रीकंस्ट्रक्शन (पासपोर्ट को दोबारा बनाने) के लिए VISA/MasterCard और Rupay से किए जाने वाले खर्च शामिल नहीं किए जाते हैं
3.2. डुप्लीकेट पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए उचित और आवश्यक खर्चों की क्षतिपूर्ति
3.3. इंश्योरेंस कंपनी में बदलाव हो सकता है.
कार्डहोल्डर, कार्ड को हॉटलिस्ट करके किसी भी समय इस सुविधा को बंद कर सकते हैं. हालांकि, कार्ड के ऐक्टिव रहने की अवधि के दौरान किए गए और कार्ड के सरेंडर होने के बाद कार्ड पर पोस्ट किए ट्रांज़ैक्शन के लिए पूरी तरह से कार्डहोल्डर ही ज़िम्मेदार होंगे. किसी भी ट्रांज़ैक्शन से जुड़े विवाद के मामले में, कार्डहोल्डर बैंक को सूचित कर सकते हैं और बैंक, VISA/MasterCard/Ruapy कार्ड के नियमों के अनुसार आपको वह शुल्क वापस कर सकता है.
बैंक के पास किसी भी समय इस सुविधा को बंद करने का अधिकार होता है और वह 30 दिन पहले सूचना देकर कार्ड को कैंसल कर सकता है और यह समझा जाएगा कि कार्डहोल्डर द्वारा बैंक को लिखित में दिए गए कार्डहोल्डर के भारत के पते पर यह सूचना पोस्ट किए जाने के 30 दिनों के भीतर उसे सूचना मिल गई होगी.
बैंक, सक्षम अधिकार क्षेत्र, गैर-न्यायिक प्राधिकरणों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग को ग्राहक की जानकारी देने का अधिकार सुरक्षित रखता है.
बिज़नेस या सुरक्षा से जुड़े कारणों से ज़रूरी होने पर, बैंक किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित, समाप्त या निलंबित कर सकता है.
कार्डहोल्डर निम्न कारणों से होने वाली उन सभी देयताओं, नुकसान और खर्चों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति देने के लिए अपनी सहमति देते हैं, जिन्हें बैंक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहन करना पड़ सकता है:
कार्डहोल्डर की बेपरवाही/ गलती या गलत व्यवहार के कारण.
कार्ड और अकाउंट से संबंधित नियमों/नियम और शर्तों का उल्लंघन या अनुपालन नहीं करना.
किसी भी ट्रांज़ैक्शन से संबंधित धोखाधड़ी या बेईमानी, जो कार्डहोल्डर या उसके कर्मचारी/एजेंट द्वारा की गई हो.
ATMs / EDC टर्मिनल मशीनें हैं और इनके संचालन के दौरान गलतियां हो सकती हैं. आप ऐसी किसी भी मशीन/मैकेनिकल गलतियों /ट्रांज़ैक्शन के विफल होने पर बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होते हैं.
RBI के एक्सचेंज कंट्रोल रेग्युलेशन से जुड़े नियमों का पालन न करने पर कार्डहोल्डर के कारण बैंक को होने वाले किसी भी और सभी नुकसान के लिए
कार्डहोल्डर बैंक को क्षतिपूर्ति देंगे.
अगर कार्डहोल्डर के द्वारा कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर किया गया हो, कार्ड प्राप्त होने की पुष्टि लिखित में दी गई हो और कार्ड के पीछे हस्ताक्षर कर दिया गया हो या कार्ड से ट्रांज़ैक्शन कर दिया गया हो, तो यह माना जाएगा की कार्डहोल्डर ने सभी नियमों और शर्तों पर बिना किसी शर्त के अपनी सहमति और स्वीकृति दे दी है.
कार्ड पर ऑफर की जाने वाली पॉलिसी, सुविधाओं और लाभ में संशोधन करने और इन नियमों और शर्तों को समय-समय पर बदलने का अधिकार बैंक अपने पास सुरक्षित रखता है और बैंक को जो माध्यम सही लगे, उस माध्यम से कार्डहोल्डर को ऐसे किसी भी तरह से बदलाव के बारे में सूचित कर सकता है. कार्डहोल्डर को ऐसे सभी बदलावों को मानना होगा, बशर्ते कार्ड को उस तारीख के पहले हॉटलिस्ट/कैंसल कर दिया गया हो, जिस तारीख पर यह बदलाव लागू होना है.
बैंक समय-समय पर नई सेवाएं शुरू कर सकता है. नए फंक्शन से जुड़ी जानकारी और उपलब्धता जैसे ही उपलब्ध होगी, कार्डहोल्डर को सूचित कर दिया जाएगा. नई सेवाओं पर लागू होने वाले नियम और शर्तों के बदलाव के बारे में कार्डहोल्डर को बता दिया जाएगा. इन नई सेवाओं का उपयोग करके
कार्डहोल्डर लागू नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं.
ये शर्तें, कार्डहोल्डर और बैंक के बीच एक अनुबंध बनाती हैं. कार्ड के लिए अप्लाई करके और उससे जुड़ी सेवा को एक्सेस करके, कार्डहोल्डर इन नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं. ये नियम और शर्तें, अतिरिक्त तौर पर लागू होंगी और ग्राहक के किसी भी अन्य अकाउंट से संबंधित नियम और शर्तों को प्रभावित नहीं करेंगी.
शासकीय कानून
ये नियम और शर्तें और/या बैंक में मौजूद ग्राहक के अकाउंट का संचालन और/या कार्ड के माध्यम से ऑफर की जाने वाली सेवाओं का उपयोग, भारतीय गणतंत्र के कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा न कि किसी अन्य राष्ट्र के कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. इन नियमों और शर्तों के तहत ग्राहक और बैंक इस बात के लिए सहमत होते हैं कि किसी भी प्रकार के क्लेम या मामलों की सुनवाई, मुंबई, भारत में स्थित न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के तहत होगी. बैंक भारतीय गणतंत्र को छोड़कर किसी अन्य देश के कानूनों के अनुपालन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं. इस बात का मतलब सिर्फ यह है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में ग्राहक द्वारा कार्ड का उपयोग करने का मतलब यह नहीं होगा कि उस देश के कानून, इन नियमों और शर्तों और/या ग्राहक के कार्ड अकाउंट से जुड़े संचालन और/या कार्ड के उपयोग पर लागू होंगे.
मैं समझता/समझती हूं कि एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड ("बैंक") द्वारा ऑफर की जाने वाली अलर्ट सुविधा, मुझे मेरे द्वारा चुने गए मोबाइल फोन पर शॉर्ट मैसेजिंग सेवा (SMS) के माध्यम से कस्टमाइज़्ड अलर्ट मैसेज भेजेगी और मेरे कार्ड पर होने वाले ट्रांज़ैक्शन के संबंध में बैंक द्वारा मुझे सूचित किया जाएगा. मैंने बैंक द्वारा ऑफर की जाने वाली अलर्ट सेवा से जुड़े सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है. अगर यह एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार किया जाता है, तो मैं उक्त नियमों और शर्तों के अनुसार यह मानने के लिए बाध्य हूं कि समय-समय पर इसमें बैंक द्वारा संशोधन किया जा सकता है और अलर्ट सुविधा का उपयोग करना उन नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा. मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए विवरण सही हैं और मैं इस अलर्ट सुविधा के तहत ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति देता/देती हूं. अगर ऊपर दिए गए विवरण या जानकारी में
किसी प्रकार का बदलाव होता है और बैंक के द्वारा कोई सुविधा प्रदान करने के लिए समय-समय पर मुझसे जानकारी मांगी जाती है, तो मेरे द्वारा सभी जानकारी बैंक को दी जाएगी. मैं बैंक को समय-समय पर अलर्ट सुविधा से संबंधित सभी बदलावों को रिकवर करने के लिए अधिकृत करता/करती हूं.
मैं/हम बैंक को इस बात के लिए अधिकृत करते हैं कि वह समय-समय पर मेरे/हमारे सेविंग अकाउंट/डेबिट कार्ड से संबंधित किसी भी जानकारी को एच डी एफ सी बैंक के किसी भी पैरेंट/सहायक कंपनी, संबद्ध और सहयोगी को, बैंक द्वारा शामिल की गई थर्ड पार्टी और को-ब्रांडिंग पार्टनर को विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रदान कर सकता है. इस उद्देश्यों में कार्डहोल्डर को लॉयल्टी प्रोग्राम में नामांकित करना, एंड-टू-एंड रिडेम्पशन प्रोसेस को मैनेज करना, ग्राहक के प्रश्न/शिकायतों को मैनेज करना आदि शामिल है.
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एच डी एफ सी बैंक डेबिट कार्डहोल्डर के हस्ताक्षर
तारीख............ स्थान..............
1. परिभाषा: इन नियमों और शर्तों में, निम्नलिखित अर्थ: "अलर्ट" या "सुविधा" का अर्थ है ट्रिगर के आधार पर कस्टमाइज़्ड मैसेज, जिसे मोबाइल फोन पर कार्डहोल्डर को शॉर्ट मैसेजिंग सेवा" (SMS)" के रूप में भेजा जाता है: "बैंक" का अर्थ है भारत में सभी एच डी एफ सी बैंक शाखाएं; "कार्ड" का अर्थ है एच डी एफ सी बैंक डेबिट कार्ड होल्डर; "कार्डहोल्डर" से एच डी एफ सी बैंक डेबिट कार्ड रखने वाला व्यक्ति; "CSP" का अर्थ है सेल्युलर सेवा प्रदाता, जिसके माध्यम से कार्डहोल्डर या बैंक मोबाइल सेवाएं प्राप्त करता है; "ट्रिगर" का अर्थ है कार्डहोल्डर के कार्ड से संबंधित विशिष्ट घटनाओं/ट्रांज़ैक्शन के संबंध में बैंक द्वारा अपने सिस्टम के साथ सेट या प्लेस किए गए ट्रिगर, ताकि बैंक को भेज सके
पुल्लिंग का संदर्भ देने वाले शब्दों का अर्थ स्त्रीलिंग से भी है. और स्त्रीलिंग का संदर्भ देने वाले शब्दों का अर्थ पुल्लिंग से भी है.
2. उपलब्धता:
2.1) कार्डहोल्डर ने इस सुविधा के लिए अनुरोध किया है, जिसे बैंक अपनी वेबसाइट या किसी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संचार माध्यम के ज़रिए 30 दिन पहले सूचना देने के बाद किसी भी समय बंद कर सकता है, इसका मतलब है कि यह सुविधा उन सभी डेबिट कार्डहोल्डर के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने इस सेवा के लिए रजिस्टर किया है.
2.2) अलर्ट, CSP के सेल्युलर सर्कल के भीतर मौजूदा कार्डहोल्डर को भेजे जाएंगे. या ऐसे सर्कल में भेजे जाएंगे, जो CSP के बीच रोमिंग GSM नेटवर्क एग्रीमेंट का हिस्सा हैं.
2.3) बैंक, जहां भी संभव हो, अन्य सेल्युलर सर्कल के साथ-साथ अन्य सेल्युलर टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर के सब्सक्राइबर के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, जिसके लिए बैंक द्वारा समय-समय पर सूचना दी जाएगी.
2.4) टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए CSP द्वारा लगाए गए शुल्क, अगर कोई हो, तो कार्डहोल्डर के अकाउंट से लिए जाएंगे. 2.5) अगर कार्ड को हॉटलिस्ट नहीं किया गया है, तो बैंक द्वारा अलर्ट नहीं भेजा जाएगा.
2.6) कार्डहोल्डर, अलर्ट की डिलीवरी पाने के लिए बैंक के साथ शेयर किए गए अपने मोबाइल फोन नंबर की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं.
3. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:
अलर्ट प्राप्त करने के लिए, कार्डहोल्डर को बैंक की किसी भी ब्रांच/लोकेशन पर विधिवत भरा हुआ 'एलर्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म' सबमिट करना होगा. कार्डहोल्डर यह स्वीकार करते हैं कि बैंक अपने विवेकाधिकार से किसी भी अलर्ट के फीचर्स (सुविधाओं) में समय-समय पर बदलाव कर सकता है और कार्डहोल्डर उपलब्ध अलर्ट के बारे में खुद को अपडेट रखने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होंगे. इस तरह के अलर्ट, बैंक द्वारा उसकी वेबसाइट के माध्यम से या फिर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संचार साधन के ज़रिए भेजे जाने का पूरा प्रयास किया जाएगा.
4. अलर्ट प्राप्त करना:
4.1) कार्डहोल्डर अलर्ट प्राप्त करने की स्वीकृति देते हैं और इसके लिए उसका मोबाइल फोन "ऑन" मोड में होना चाहिए. अगर कार्डहोल्डर का मोबाइल फोन, बैंक से अलर्ट मैसेज की डिलीवरी के समय से एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान "ऑफ" मोड पर होता है, तो कार्डहोल्डर को वह अलर्ट नहीं मिलेगा.
अगर कार्डहोल्डर के मोबाइल नंबर में किसी भी तरह का बदलाव होता है, तो वह बैंक को लिखित रूप में सूचित करने के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार हैं. बैंक केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही अलर्ट भेजेगा.
ट्रांज़ैक्शन के निर्देश मिलने के बाद बैंक द्वारा अलर्ट प्रोसेस किए जाएंगे और प्रोसेसिंग का समय बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार से तय किया जाएगा. किसी दिन मोबाइल पर बैंक द्वारा भेजे गए अलर्ट का एक निश्चित समय हो सकता है. कार्डहोल्डर यह स्वीकार करते हैं कि यह सुविधा CSP द्वारा प्रदान किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और सेवा पर निर्भर करती है. कार्डहोल्डर यह स्वीकार करते हैं कि बैंक द्वारा भेजे गए अलर्ट की समय-लिमिट, सटीकता और पठनीयता, CSP और अन्य सर्विस प्रोवाइडर को प्रभावित करने वाले कारकों पर निर्भर करेगी. कार्डहोल्डर को भेजे जाने वाले अलर्ट नहीं मिलने या देरी से मिलने, उनमें गलतियां होने या उसके ट्रांसमिशन में खोने या खराब हो जाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा.
5. समाप्ति या निष्कासन:
5.1) बैंक अपने विवेकानुसार, 30 दिन की पूर्व सूचना देकर किसी भी समय सुविधा को अस्थायी रूप से वापस ले सकता है या पूर्णतः या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है.
5.2) उपरोक्त खंड 5.1 में निर्धारित शर्तों के बावजूद, किसी भी कारण से कार्डहोल्डर पूर्व लिखित सूचना देकर किसी भी समय इस एग्रीमेंट को समाप्त कर सकते हैं.
6. फीस:
6.1) यह सेवा वर्तमान में मुफ्त है.
6.2) कार्डहोल्डर ऐसे एयरटाइम या अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे, जो अलर्ट प्राप्त करने के संबंध में CSP द्वारा लगाए जा सकते हैं, और इन्हें CSP द्वारा CSP के नियम और शर्तों के अनुसार लगाया जा सकता है और बैंक की इसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी.
7. अस्वीकरण:
7.1) बैंक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले निम्नलिखित में से किसी भी नुकसान या क्षति के संबंध में कार्डहोल्डर के प्रति कोई दायित्व नहीं लेगा: (क) कार्डहोल्डर के मोबाइल फोन नंबर का अनधिकृत उपयोग: (ख) किसी भी या सभी अलर्ट से जुड़ी एरर, डिफॉल्ट, देरी या उन पर एक्शन लेने में बैंक की असमर्थता, (ग) किसी भी जानकारी/निर्देश/अलर्ट के ट्रांसमिशन में कोई कमी होना. (घ) कार्डहोल्डर द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनधिकृत तरीके से एक्सेस करना या उनकी गोपनीयता का उल्लंघन होना:
7.2) कार्डहोल्डर और CSP के बीच होने वाले किसी भी विवाद में बैंक का कोई दायित्व नहीं होगा और CSP द्वारा दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के संबंध में बैंक कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है या उसके संबंध में कोई वारंटी नहीं देता है या इस बात की भी कोई गारंटी नहीं देता है कि हर अलर्ट सही समय पर डिलीवर हो ही जाएगा या उसका कंटेंट बिल्कुल सही ही होगा.
8. डिस्क्लोजर:
कार्डहोल्डर यह स्वीकार करते हैं कि सभी अलर्ट विभिन्न लोकेशन पर भेजे/या स्टोर किए जाएंगे और बैंक (और इसके सहयोगी/एजेंट) के कर्मचारी इसे एक्सेस कर सकते है. अगर किसी अलर्ट के काम करने के लिए ज़रूरी होगा, तो बैंक CSP या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कार्डहोल्डर या उसके कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी या विवरण प्रदान करने के लिए अधिकृत है.
9. विविध:
ऊपर दी गई नियम और शर्तें, एच डी एफ सी बैंक के डेबिट कार्ड पर लागू नियम और शर्तों के अतिरिक्त हैं और कार्डहोल्डर इससे सहमत हैं. सभी विवाद केवल मुंबई के सक्षम न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे. यहां स्पष्ट रूप से बताई गई या निहित किसी भी कथन से एच डी एफ सी बैंक के मौजूदा नियम और शर्तों के एग्रीमेंट में किसी भी तरह से छूट या सहूलियत नहीं दी जाएगी.