जब इंश्योर्ड व्यक्ति भारत के बाहर किसी (अंतर्राष्ट्रीय) जगह के टूर पर हों और/या छुट्टियां मना रहे हों, तब यात्रा के दौरान उनके वाहन में आग लगने, चोरी होने और किसी दुर्घटना के कारण कार्डहोल्डर के निजी सामान को कोई नुकसान होने पर यह इंश्योरेंस लागू होता है और उनके सामान की असल कीमत को इस इंश्योरेंस में कवर किया जाता है.
चेक-इन बैगेज इंश्योरेंस के तहत नुकसान के लिए किए गए किसी भी क्लेम को स्वीकार और प्रोसेस करने के लिए, कार्डहोल्डर द्वारा ऐसी घटना की तारीख से 3 महीने पहले, डेबिट कार्ड का उपयोग करके कम से कम एक खरीदारी का ट्रांज़ैक्शन किया जाना चाहिए.
आग और चोरी/चेक-इन किए गए बैगेज इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए, कार्डहोल्डर को ऐसी घटना की तारीख से 30 दिनों के भीतर एच डी एफ सी बैंक की नज़दीकी ब्रांच में नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे. आगे की प्रोसेस पूरी करने में ब्रांच की तरफ से ग्राहक की मदद की जाएगी.
हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि एच डी एफ सी बैंक द्वारा इंश्योरेंस क्लेम की एप्लीकेशन लेने का मतलब किसी प्रकार की देयता की स्वीकृति नहीं है. एच डी एफ सी बैंक को क्लेम प्राप्त होने पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा प्रोसेस किया और जांचा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लिए गए निर्णय के लिए एच डी एफ सी बैंक उत्तरदायी नहीं होगा
*कार्डहोल्डर के एग्रीमेंट के अनुसार नियम व शर्तें लागू होती हैं.