सामान्य प्रश्न
लोन
ब्लॉग में होम लोन के लाभों के बारे में बताया गया है.
होम लोन के घटकों पर टैक्स कटौती
जॉइंट होम लोन के लाभ
पहली बार खरीदार के लाभ
होम लोन भारत में घर के मालिक बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक मूल्यवान फाइनेंशियल टूल है. GOI इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत विभिन्न टैक्स लाभ प्रदान करके इस आकांक्षा का समर्थन करती है. यह गाइड आपको इन टैक्स लाभों को समझने में मदद करेगी, उन्हें प्रभावी रूप से कैसे लाभ उठाएं, और होम लोन के पुनर्भुगतान से अपने लाभों को अधिकतम करें.
होम लोन में दो मुख्य घटक होते हैं:
1. मूलधन राशि: लोनदाता से उधार ली गई मूल राशि.
2. भुगतान किए गए ब्याज: उधार लेने की लागत, मूलधन के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है.
इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न सेक्शन के तहत दोनों घटकों पर टैक्स लाभ उपलब्ध हैं.
सेक्शन 24(बी):
स्व-अधिकृत प्रॉपर्टी: आप स्व-अधिकृत प्रॉपर्टी के लिए भुगतान किए गए ब्याज पर ₹ 2 लाख तक की टैक्स कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
किराए की प्रॉपर्टी: स्व-अधिकृत प्रॉपर्टी की तरह, आप किराए की प्रॉपर्टी के लिए भी ₹2 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं. ध्यान दें कि इस सेक्शन में कमर्शियल प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया गया है.
एक्रूअल बेसिस: छूट के लिए एक्रूअल बेसिस पर क्लेम किया जा सकता है. आप पिछले वर्ष में किए गए ब्याज के भुगतान के लिए छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं, फिर भले ही आपने मौजूदा वर्ष में कोई भुगतान नहीं किया हो.
लॉस कैरी फॉरवर्ड: कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी अतिरिक्त ब्याज को 8 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, स्व-अधिकृत संपत्तियों के लिए,
सेक्शन 80C:
मूलधन का पुनर्भुगतान: आप मूल राशि के पुनर्भुगतान पर ₹ 1.5 लाख तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
अतिरिक्त शुल्क: इसमें प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की लागत शामिल है.
अन्य छूट के साथ मिलाना: यह छूट, टैक्स बचाने वाले अन्य साधनों जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट, प्रॉविडेंट फंड और इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ उपयोग करने के लिए उपलब्ध है.
प्रतिबंध: आपको कम से कम पांच वर्षों तक प्रॉपर्टी को बनाए रखना होगा. अगर आप इस अवधि के भीतर प्रॉपर्टी बेच देते हैं, तो पहले क्लेम किए गए छूट को, प्रॉपर्टी बेचे जाने वाले वर्ष में आपकी टैक्स योग्य आय में जोड़ दिया जाएगा.
जॉइंट होम लोन के लाभ:
बढ़ी हुई पात्रता: जॉइंट होम लोन आपकी लोन पात्रता को बढ़ा सकता है.
बढ़े हुए टैक्स लाभ: दोनों पार्टनर सेक्शन 80C के तहत मूल पुनर्भुगतान पर ₹ 3 लाख तक और सेक्शन 24(b) के तहत ब्याज भुगतान पर ₹ 4 लाख तक की कुल कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
सेक्शन 80EE:
अतिरिक्त कटौती: पहली बार घर खरीदने वाले लोग ब्याज राशि पर ₹ 50,000 तक की अतिरिक्त कटौती का क्लेम कर सकते हैं.
पात्रता मानदंड:
प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹ 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए.
लोन राशि ₹ 35 लाख या उससे कम होनी चाहिए.
लोन स्वीकृति की तिथि पर कोई अन्य प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए.
लोन को मान्यता प्राप्त फाइनेंशियल संस्थान या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिए.
समय सीमा: यह कटौती केवल मार्च 31, 2017 तक के स्वीकृत लोन के लिए उपलब्ध है.
होम लोन लेना केवल फाइनेंशियल प्रतिबद्धता ही नहीं है, बल्कि इससे टैक्स बचाने में भी काफी फायदा होता है. सेक्शन 24(b) और 80C के तहत उपलब्ध विभिन्न टैक्स छूट को समझकर और उनका उपयोग करके, साथ ही पहली बार लोन लेने वाले लोगों को मिलने वाले अतिरिक्त लाभ का उपयोग करके, आप अपनी टैक्स देयता को काफी कम कर सकते हैं. ज़्यादा छूट का लाभ लेने के लिए जॉइंट होम लोन का विकल्प चुनने पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि आप टैक्स में सभी तरह के लाभ लेने के लिए सभी मानदंडों को पूरा करते हैं. आपके होम लोन का सही मैनेजमेंट न केवल घर का मालिक बनने के आपके लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि टैक्स में बचत के ज़रिए आपको फाइनेंशियल लाभ भी देता है.
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत, आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉज़िट में इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं. FDs कैलकुलेटर का उपयोग करके कैलकुलेट करें.
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* इस आर्टिकल में प्रदान की गई जानकारी सामान्य है और केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है. यह आपकी खुद की परिस्थितियों में विशिष्ट सलाह का विकल्प नहीं है. आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी कदम उठाने/किसी भी कार्रवाई से बचने से पहले विशिष्ट पेशेवर सलाह अवश्य लें. टैक्स लाभ, टैक्स कानूनों में बदलाव के अधीन हैं. अपनी टैक्स देयताओं की सटीक गणना के लिए कृपया अपने टैक्स कंसल्टेंट से संपर्क करें.
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बेहतर निर्णय बड़े फाइनेंशियल ज्ञान के साथ आते हैं.