अगर आप वेतनभोगी हैं, तो संभवतः आपके नियोक्ता ने आपके वेतन से (TDS के माध्यम से) आपके द्वारा देय टैक्स की कटौती की होगी. लेकिन अगर आप स्व-नियोजित व्यक्ति हैं या आपकी आय वेतन (जैसे कि किराये की आय) से अधिक है, तो स्रोत पर काटे गए टैक्स (TDS) आपके इनकम टैक्स भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं. यह निर्धारित करने के लिए कि आपको कितना टैक्स देना (अगर कोई हो) है, या यह जांचने के लिए कि क्या आप रिफंड के पात्र हैं, आपको अपना टैक्स फाइल करना होगा (क्लिक करें यहां अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें इस बारे में हमारी गाइड पढ़ने के लिए).
एच डी एफ सी बैंक उन नामित बैंकों में से एक है जो ऑनलाइन इनकम टैक्स भुगतान स्वीकार करते हैं. इसके लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:
ध्यान दें: भुगतान प्रोसेस शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपने अपने देय टैक्स की सही राशि की गणना की है.