अपने इनकम टैक्स का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

सारांश:

  • वेतनभोगी व्यक्तियों में आमतौर पर TDS के माध्यम से नियोक्ताओं द्वारा टैक्स काटा जाता है.
  • स्व-व्यवसायी व्यक्ति या अतिरिक्त आय वाले लोगों को अधिक टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है.
  • आप नेटबैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके एच डी एफ सी बैंक के माध्यम से ऑनलाइन इनकम टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
  • अगर आपका बैंक निर्धारित नहीं है, तो दोस्त या पति/पत्नी के अकाउंट का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करें कि आपका पैन चालान पर उपलब्ध है.
  • भुगतान से पहले सही टैक्स राशि वेरिफाई करें

ओवरव्यू:

अगर आप वेतनभोगी हैं, तो संभवतः आपके नियोक्ता ने आपके वेतन से (TDS के माध्यम से) आपके द्वारा देय टैक्स की कटौती की होगी. लेकिन अगर आप स्व-नियोजित व्यक्ति हैं या आपकी आय वेतन (जैसे कि किराये की आय) से अधिक है, तो स्रोत पर काटे गए टैक्स (TDS) आपके इनकम टैक्स भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं. यह निर्धारित करने के लिए कि आपको कितना टैक्स देना (अगर कोई हो) है, या यह जांचने के लिए कि क्या आप रिफंड के पात्र हैं, आपको अपना टैक्स फाइल करना होगा (क्लिक करें यहां अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें इस बारे में हमारी गाइड पढ़ने के लिए).

ऑनलाइन इनकम टैक्स भुगतान कैसे करें

एच डी एफ सी बैंक उन नामित बैंकों में से एक है जो ऑनलाइन इनकम टैक्स भुगतान स्वीकार करते हैं. इसके लिए आवश्यक शर्तें इस प्रकार हैं:

  • एच डी एफ सी बैंक के माध्यम से अपने इनकम टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए, आप नेटबैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, या फिर डेबिट कार्ड.
  • अगर आपका किसी निर्दिष्ट बैंक में अकाउंट नहीं है, तो भी आप अपने पति/पत्नी या किसी दोस्त के अकाउंट से भुगतान कर सकते हैं. बस चालान पर अपना पैन नंबर ज़रूर लिखें.
  • वैकल्पिक रूप से, आप किसी भी निर्धारित बैंक ब्रांच में इनकम टैक्स का भुगतान ऑफलाइन कर सकते हैं. चालान भरें, नज़दीकी ब्रांच में जाएं, और भुगतान पूरा करें.

ध्यान दें: भुगतान प्रोसेस शुरू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपने अपने देय टैक्स की सही राशि की गणना की है.