अकाउंट
ब्लॉग में बताया गया है कि PPF निकासी के नियम क्या हैं.
आंशिक निकासी: 7वें वित्तीय वर्ष से 50% तक की राशि की अनुमति है, जो निकासी के तुरंत पिछले चौथे वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में, जो भी कम हो
मेच्योरिटी निकासी: पूरा बैलेंस निकाला जा सकता है या अकाउंट 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें निकासी के लिए उपलब्ध एक्सटेंडेड बैलेंस का 60% तक हो सकता है.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत में सरकार द्वारा समर्थित एक सेविंग स्कीम है, जिसे लॉन्ग-टर्म वित्तीय प्लानिंग और रिटायरमेंट को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. टैक्स-फ्री ब्याज और वार्षिक कंपाउंडिंग के साथ, PPF अकाउंट सुरक्षित और लाभदायक निवेश चाहने वाले व्यक्तियों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है. हालांकि, यह विशिष्ट निकासी नियमों के साथ आता है जो समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं. यह गाइड आंशिक, समय से पहले और post-15-year निकासी सहित अपने PPF अकाउंट से आप विभिन्न प्रकार की निकासी को कवर करती है.
पीपीएफ निकासी नियम सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ताकि आप अपने निवेश किए गए पैसे को कैसे और कब एक्सेस कर सकते हैं. ये नियम अकाउंट होल्डर को सुविधा प्रदान करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि PPF-लॉन्ग-टर्म सेविंग का प्राथमिक उद्देश्य बनाए रखा जाए.
पीपीएफ निकासी के प्रकार
1. आंशिक निकासी नियम
PPF अकाउंट से आंशिक निकासी की अनुमति विशिष्ट शर्तों के तहत दी जाती है. पात्र होने के लिए, अकाउंट कम से कम 5 वर्षों तक ऐक्टिव होना चाहिए. यह सुविधा आपको कंपाउंडेड ब्याज अर्जित करना जारी रखने के लिए अकाउंट को बनाए रखते हुए अपने फंड के एक हिस्से को एक्सेस करने की अनुमति देती है.
2. समय से पहले निकासी के नियम
मेडिकल एमरजेंसी, उच्च शिक्षा की आवश्यकताएं या रेजीडेंसी में बदलाव जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में समय से पहले निकासी की अनुमति है. अकाउंट 5 वर्षों तक ऐक्टिव होने के बाद ही इस प्रकार की निकासी की जा सकती है. हालांकि, इसमें जुर्माना शामिल हो सकता है और ब्याज दरों को प्रभावित कर सकता है.
3. 15 वर्षों के बाद निकासी (मेच्योरिटी)
अपने PPF अकाउंट की 15-वर्ष की अवधि पूरी करने पर, आपके पास पूरा बैलेंस निकालने या अन्य 5 वर्षों तक अकाउंट बढ़ाने का विकल्प है. मेच्योरिटी पर निकासी पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं है.
पीपीएफ निकासी नियम बढ़ाने के बाद
अगर आप शुरुआती 15-वर्ष की अवधि के बाद अतिरिक्त 5 वर्षों तक अपने PPF अकाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस एक्सटेंडेड अवधि के दौरान एक्सटेंशन के समय जमा बैलेंस का 60% तक निकाल सकते हैं.
अब जब आप PPF अकाउंट से निकासी के नियमों के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो जब भी आवश्यक हो तब आप पैसे निकाल सकते हैं.
एच डी एफ सी बैंक में PPF अकाउंट खोलने के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां क्लिक करें.
पब्लिक प्रॉविडेंट स्कीम में इन्वेस्ट कैसे करें इस बारे में अधिक पढ़ें.
*शर्तें लागू. इस आर्टिकल में प्रदान की गई जानकारी सामान्य है और केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है. यह आपकी खुद की परिस्थितियों में विशिष्ट सलाह का विकल्प नहीं है.