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NRI अकाउंट के लिए KYC डॉक्यूमेंट

अनिवार्य

  • पैन/पैन स्वीकृति या फॉर्म 60 (पैन न होने पर)
  • लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधिकारिक मान्य डॉक्यूमेंट (OVD) की स्व-प्रमाणित कॉपी. अगर किसी नए बैंक (NTB) ग्राहक द्वारा अकाउंट खोला जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा डॉक्यूमेंट को अतिरिक्त रूप से प्रमाणित करना होगा:
  • भारत में रजिस्टर्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की विदेशी ब्रांच का कोई भी अधिकृत अधिकारी [भारतीय बैंक की ब्रांच की देशवार सूची के लिए यहां क्लिक करें]
  • ओवरसीज़ बैंक की कोई भी ब्रांच जिसके साथ एच डी एफ सी बैंक का संबंध है [विवरण के लिए यहां क्लिक करें].
  • विदेश में नोटरी पब्लिक.
  • विदेश में कोर्ट मजिस्ट्रेट.
  • विदेश में जज.
  • देश में भारतीय दूतावास/कॉन्सुलेट जनरल जहां NRIs/PIO रहते हैं.
Card Management & Control

पहचान का प्रमाण

(अनिवार्य सेक्शन का पॉइंट्स नं.3 का पालन करना होगा)

भारतीय पासपोर्ट धारक

  • मान्य भारतीय पासपोर्ट की फोटोकॉपी.

विदेशी पासपोर्ट धारक

  • मान्य विदेशी पासपोर्ट की फोटोकॉपी.
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NRIs/PIO स्टेटस का प्रमाण

भारतीय पासपोर्ट धारक

  • मान्य वीज़ा (रोज़गार/निवास/छात्र/आश्रित आदि) या वर्क/रेज़िडेंस परमिट की कॉपी.

विदेशी पासपोर्ट धारक

  • OCI (विदेशी नागरिक अगर भारत) कार्ड/PIO (भारतीय मूल का व्यक्ति) कार्ड/PIO घोषणा की फोटोकॉपी, जहां भी लागू हो

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पते का प्रमाण

(कोई भी एक यानी विदेश या भारतीय) (अनिवार्य सेक्शन का पॉइंट्स नं.3 का पालन करना होगा)

  • पते का प्रमाण (डॉक्यूमेंट स्व-प्रमाणित और उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रमाणित होना चाहिए) (कोई भी एक यानी भारतीय या विदेशी प्रमाण आवश्यक)

आधिकारिक रूप से मान्य डॉक्यूमेंट (OVD)

  • मान्य पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड (भारतीय पते का प्रमाण)
  • भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर ID कार्ड (भारतीय पते का प्रमाण),
  • राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित NREGA द्वारा जारी जॉब कार्ड (भारतीय पते का प्रमाण)
  • राष्ट्रीय जनसंख्या द्वारा जारी किया गया पत्र, जिसमें नाम और पते का विवरण शामिल है.
  • विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट (जैसे OCI/PIO कार्ड, कार्य/निवासी परमिट, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, ग्रीन कार्ड आदि) (केवल PIO/OCI कार्ड रखने वाले विदेशी नागरिक के मामले में स्वीकार किए जाते हैं)
  • भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र (केवल PIO/OCI कार्ड रखने वाले विदेशी नागरिक के मामले में स्वीकार किया जाता है)

OVD माना जाता है

  • यूटिलिटी बिल (बिजली/टेलिफोन/पोस्ट-पेड मोबाइल फोन/पाइप्ड गैस/पानी का बिल) - (2 महीने से अधिक पुराना नहीं)
  • प्रॉपर्टी या नगरपालिका को दिए टैक्स की रसीद
  • सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (PPOs), यदि उनका पता हो तो
  • राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, फाइनेंशियल संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले आवास/छुट्टी और लाइसेंस एग्रीमेंट का आवंटन पत्र.
  • घोषणा डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें
Card Reward and Redemption

अतिरिक्त जानकारी

  • NRIs अकाउंट के लिए एच डी एफ सी बैंक की स्वीकार्य KYC डॉक्यूमेंट लिस्ट में पैन या फॉर्म 60, आधिकारिक मान्य डॉक्यूमेंट (OVD) की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी, हाल ही की पासपोर्ट-साइज़ फोटो आदि जैसी आवश्यक आवश्यकताएं शामिल हैं. 

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सामान्य प्रश्न

एच डी एफ सी बैंक के साथ NRIs अकाउंट खोलने के लिए, आपको विशिष्ट डॉक्यूमेंट प्रदान करने होंगे. इसमें आमतौर पर पहचान का प्रमाण, NRI स्टेटस का प्रमाण, एड्रेस सत्यापन आदि शामिल होते हैं. यह सुनिश्चित करें कि सभी डॉक्यूमेंट मौजूदा हैं और उनका एड्रेस आपके एप्लीकेशन में प्रदान किए गए एड्रेस से मेल अकाउंट है.

आप निम्नलिखित में से किसी भी OVD को सबमिट कर सकते हैं:  

  • मान्य पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड (भारतीय एड्रेस प्रूफ), 
  • भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वोटर ID कार्ड (भारतीय पते का प्रमाण), 
  • NREGA द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी लेटर. 

अनिवासी भारतीय (NRIs) अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID से rekychdfcbank@hdfc.bank.in पर एक्सटेंडेड KYC अनुलग्नक/उपचार घोषणा की स्कैन की गई स्व-प्रमाणित कॉपी को ईमेल करके एच डी एफ सी बैंक में अपना KYC ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. यह एफएटीसीए/सीआरएस अनुलग्नक/उपचार घोषणा सबमिट करने के आसान तरीकों में से एक है.